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Last Modified: मुंबई , शुक्रवार, 19 जुलाई 2024 (21:30 IST)

BMW hit and run case : मुख्य आरोपी मिहिर शाह को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा

BMW hit and run case : मुख्य आरोपी मिहिर शाह को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा - BMW hit and run case
BMW hit and run case : बीएमडब्ल्यू हिट एंड रन मामले के मुख्य आरोपी मिहिर शाह को यहां स्थित एक अदालत ने मंगलवार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
 
बीएमडब्ल्यू कार से दोपहिया वाहन को टक्कर मारने के दो दिन बाद नौ जुलाई को 24 वर्षीय शाह को गिरफ्तार किया गया था। मुंबई के वर्ली इलाके में हुए इस हादसे में दोपहिया वाहन पर सवार एक महिला कावेरी नखवा (45) की मौत हो गई थी जबकि उसका पति प्रदीप घायल हो गया था।
 
हिरासत अवधि समाप्त होने पर शाह को मंगलवार को मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (शिवडी अदालत) एसपी भोसले की अदालत में पेश किया गया। पुलिस ने आरोपी की हिरासत देने का अनुरोध करते हुए दलील दी कि उसने उस व्यक्ति की जानकारी नहीं दी है जिसने फरार होने के दौरान शरण दी थी।
पुलिस ने सुनवाई के दौरान कहा कि उसने कथित तौर पर शाह द्वारा चलाई जा रही बीएमडब्ल्यू कार से हुए हादसे के समय वैध बीमा और प्रदूषण नियंत्रण (पीयूसी) प्रमाण पत्र नहीं होने की वजह से मोटर वाहन अधिनियम की अतिरिक्त धराएं जोड़ी हैं। उसने बताया कि कार का काला शीशा होने की वजह से सुसंगत धाराएं भी जोड़ी गई हैं।
 
पुलिस का पक्ष रख रहे लोक अभियोजक रवींद्र पाटिल और भारती भोसले ने अदालत में दलील दी कि आरोपी ने गायब हुई नंबर प्लेट की भी जानकारी नहीं दी है। अभियोजक ने कहा कि मामले की जांच जारी है और अपराध की गंभीरता पर गौर करते हुए आरोपी की हिरासत अवधि बढ़ाई जाए।
अभियोजन ने अदालत को बताया कि हादसे से घंटों पहले मिहिर द्वारा खरीदी गई ‘बीयर’ की कैन भी बरामद की है। शाह का पक्ष रख रहे अधिवक्ता आयुष पसबोला और सुधीर भारद्वाज ने हिरासत का विरोध करते हुए कहा कि पुलिस को जो कुछ आरोपी से बरामद करना था वह कर चुकी है।
 
बचाव पक्ष ने कहा कि पुलिस 27 गवाहों की गवाही दर्ज कर चुकी है और जांचकर्ताओं के पास यह पता लगाने का पर्याप्त समय था कि आरोपी ने फरार रहने के दौरान किन लोगों से संपर्क किया था। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। मिहिर पालघर से शिवसेना नेता राजेश शाह का बेटा है और हादसे के बाद मौके से फरार हो गया था।
पुलिस के मुताबिक राजेश शाह बेटे को भगाने और दुर्घटना का कारण बने वाहन को ठिकाने लगाने की योजना में सक्रिय रूप से शामिल था। इस मामले में आरोपी बनाए गए राजेश शाह को अदालत ने जमानत दे दी है। आरोप है कि हादसे के बाद वाहन में ही मौजूद उनके वाहन चालक राजश्री बिदावत ने मिहिर से सीट की अदला-बदली की और वह इस समय न्यायिक हिरासत में है। (भाषा)
Edited By : Chetan Gour 
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