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Last Updated : मंगलवार, 18 फ़रवरी 2025 (12:18 IST)

रणवीर इलाहाबादिया को सुप्रीम कोर्ट की फटकार, गिरफ्तारी पर क्या कहा?

रणवीर इलाहाबादिया को सुप्रीम कोर्ट की फटकार, गिरफ्तारी पर क्या कहा? - supreme court scolds ranveer allahbadia
ranveer allahbadia news in hindi : सुप्रीम कोर्ट ने यूट्यूब पर एक कार्यक्रम के दौरान अशोभनीय टिप्पणी करने के लिए इन्फ्लुएंसर रणवीर इलाहाबादिया को फटकार लगाई। यूट्यूब पर एक कार्यक्रम के दौरान सोशल मीडिया इन्फ्लूएंसर रणवीर इलाहाबादिया द्वारा इस्तेमाल की गई भाषा को लेकर सवाल उठाया। उन्हें ठाणे पुलिस स्टेशन में पासपोर्ट भी सरेंडर करने को कहा गया है। 
 
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उनके दिमाग में कुछ गंदगी है जिसे यूट्यूब के कार्यक्रम में उन्होंने उगला। शीर्ष अदालत ने इलाहाबादिया के वकील से पूछा, समाज के मूल्य क्या हैं, ये मानक क्या हैं, क्या आपको पता है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर किसी को भी समाज के मानदंडों के खिलाफ कुछ भी बोलने की छूट नहीं है।
 
शीर्ष अदालत ने कहा कि आपके द्वारा इस्तेमाल किए गए शब्द बेटियों, बहनों, माता-पिता और यहां तक ​​कि समाज को भी शर्मिंदगी महसूस कराएंगे। अगर यह अश्लीलता नहीं है तो क्या है? हमें आपके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को क्यों रद्द या एकसाथ नत्थी करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने रणवीर को ठाणे पुलिस स्टेशन में पासपोर्ट सरेंडर करने को कहा। 
 
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अदालत ने यूट्यूब कार्यक्रम में इन्फ्लुएंसर रणवीर इलाहाबादिया द्वारा की गई टिप्पणियों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी के सदंर्भ में इन्फ्लुएंसर को दंडात्मक कार्रवाई से अंतरिम संरक्षण प्रदान किया। साथ ही उरणवीर को महाराष्ट्र और असम में दर्ज प्राथमिकी की जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया। अगर इन्फ्लुएंसर रणवीर इलाहाबादिया की टिप्पणी को लेकर कोई अन्य प्राथमिकी दर्ज की जाती है, तो उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा।
 
उच्चतम न्यायालय ने कहा कि यूट्यूब कार्यक्रम के दौरान की गई टिप्पणियों के लिए इन्फ्लुएंसर रणवीर इलाहाबादिया के खिलाफ अब कोई और प्राथमिकी दर्ज नहीं की जाए।

अदालत ने अगले आदेश तक, विवादित यूट्यूब कार्यक्रम पर इलाहाबादिया और उनके सहयोगी अन्य इन्फ्लुएंसर के कार्यक्रम की कोई अन्य कड़ी प्रसारित करने पर रोक लगाई। रणवीर इलाहाबादिया को अपना पासपोर्ट ठाणे के पुलिस थाने में जमा करने का निर्देश देते हुए कहा गया है कि वह अदालत की पूर्व अनुमति के बिना भारत से बाहर नहीं जाएंगे।
edited by : Nrapendra Gupta 
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