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Last Updated :नई दिल्ली , मंगलवार, 23 जुलाई 2024 (17:30 IST)

NEET परीक्षा दोबारा कराने से सुप्रीम कोर्ट ने किया इंकार, टॉपर्स को लेकर पूछा यह सवाल

NEET परीक्षा दोबारा कराने से सुप्रीम कोर्ट ने किया इंकार, टॉपर्स को लेकर पूछा यह सवाल - Supreme Court declines to cancel NEET-UG 2024 exam
NEET exam Supreme Cour News in hindi : NEET पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा को दोबारा कराने का आदेश देने से इंकार कर दिया है। NEET केस में CJI की बेंच के सामने मंगलवार को पांचवीं सुनवाई हुई। कोर्ट ने कहा कि दोबारा परीक्षा करवाने से छात्रों पर असर होगा। CJI ने कहा कि हम पेपर लीक के ठोस सबूत के बिना रीएग्जाम का फैसला नहीं दे सकते हैं।
इस फैसले का 24 लाख छात्रों पर असर होगा। सुप्रीम कोर्ट में नीट परीक्षा मामले की सुनवाई के दौरान एक बार फिर टॉपर्स को लेकर पूछताछ की गई है। बहस के दौरान ही कोर्ट ने सॉलिसीटर जनरल से पूछा कि इस बार नीट परीक्षा में 67 टॉपर्स कैसे हो गए और पहले कितने थे? इसके जवाब में सॉलिसीटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि इस साल वर्ष 2024 में नीट उम्‍मीदवारों की संख्‍या बढ़ी है. जहां वर्ष 2023 में नीट परीक्षा में बैठने वाले अभ्‍यर्थियों की संख्‍या 20,38,596 थी, वहीं वर्ष 2024 में यह संख्‍या 23,33,297 हो गई।

सुनवाई के दौरान क्या कहा 
नीट यूजी पेपर लीक 2024 पर कोई विवाद नहीं है।
जांच सीबीआई को सौंपे जाने के बाद 10 जुलाई, 17 जुलाई और 21 जुलाई 2024 को CBI ने 6 रिपोर्ट फाइल की।
बताई गई जानकारी के अनुसार जांच चल रही है। हालांकि अब तक के आंकड़ों के अनुसार सीबीआई का कहना है कि करीब 155 स्टूडेंट्स को हजारीबाग और पटना के एग्जाम सेंटर्स से पकड़ा गया जिन्हें इस फर्जीवाड़े का फायदा मिल रहा था।
पूरा नीट एग्जाम कैंसिल करने से मना करते हुए SC ने कहा कि- ऐसा कोई सबूत नहीं है जो ये बताए कि पूरी परीक्षा की पवित्रता के साथ समझौता हुआ।
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