INX media case : चिदम्बरम की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने ED को दिया नोटिस
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को आईएनएक्स मीडिया केस (INX Media Case) में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी. चिदंबरम की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) को बुधवार को नोटिस जारी किए।
इससे पहले आईएनएक्स मीडिया मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन्हें जमानत देने से दिल्ली हाईकोर्ट ने इंकार कर दिया था। दिल्ली हाईकोर्ट के इस आदेश को चुनौती देते हुए चिदंबरम की ओर से अपील की गई थी। अब इस मामले की अगली सुनवाई की तारीख 26 नवंबर तय की गई है।
न्यायमूर्ति आर. भानुमति की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने चिदंबरम की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी की दलीलें सुनने के बाद ईडी को नोटिस जारी करके जवाब तलब किया। न्यायालय ने मामले की सुनवाई के लिए 26 नवंबर की तारीख मुकर्रर की है और ईडी को उससे पहले तक जवाब सौंपने को कहा है।