केजरीवाल को नहीं मिली राहत, 2 जून को करना होगा सरेंडर
सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री ने बुधवार को केजरीवाल की याचिका को तत्काल सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने से इनकार किया।
अरविंद केजरीवाल ने गंभीर बीमारी की आशंका जाहिर करते हुए अदालत से 7 दिन के लिए जमानत अवधि बढ़ाने संबंधी याचिका दाखिल की थी। आप नेता का कहना था कि PET-CT स्कैन समेत कई टेस्ट के लिए उन्हें समय चाहिए।
उल्लेखनीय है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को 2021-22 के लिए दिल्ली सरकार की अब समाप्त हो चुकी आबकारी नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित भ्रष्टाचार और धन शोधन से संबंधित एक मामले में 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। 10 मई को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी थी।
सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को मुख्यमंत्री कार्यालय या दिल्ली सचिवालय जाने से रोक दिया था। शीर्ष अदालत ने अपने आदेश में कहा था कि वह किसी भी फाइल पर बिना दिल्ली के उपराज्यपाल की मंजूरी के साइन नहीं करेंगे। अपने केस पर अपनी भूमिका को लेकर कोई कमेंट नहीं करेंगे। किसी गवाह से संपर्क नहीं करेंगे।
Edited by : Nrapendra Gupta