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Last Modified: मंगलवार, 18 दिसंबर 2018 (12:31 IST)

पूर्व वित्तमंत्री चिदंबरम को राहत, अदालत ने गिरफ्तारी पर लगाई रोक

पूर्व वित्तमंत्री चिदंबरम को राहत, अदालत ने गिरफ्तारी पर लगाई रोक - P. Chidambaram
नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने एयरसेल-मैक्सिस मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति चिदंबरम की गिरफ्तारी पर रोक की अवधि मंगलवार को 11 जनवरी तक बढ़ा दी।


विशेष न्यायाधीश ओपी सैनी ने चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति को मिली इस राहत को सीबीआई एवं ईडी के यह कहने के बाद बढ़ाया कि कुछ नई सामग्री मिली है जिनका मिलान किया जाना है। साथ ही अदालत ने सीबीआई को भी मामले के कुछ आरोपियों पर मुकदमा चलाने की अनुमति पाने के लिए 11 जनवरी तक का समय दिया।

सीबीआई ने 26 नवंबर को अदालत को बताया था कि केंद्र ने पी. चिदंबरम के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है। यह मामला एयरसेल-मैक्सिस सौदे में विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) की अनुमति में हुई कथित अनियमितताओं से जुड़ा हुआ है।
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