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Last Modified: बुधवार, 11 नवंबर 2020 (12:56 IST)

अब ऑनलाइन न्यूज पोर्टल भी सूचना प्रसारण मंत्रालय के दायरे में

अब ऑनलाइन न्यूज पोर्टल भी सूचना प्रसारण मंत्रालय के दायरे में - now online news portals will be under IB ministry
नई दिल्ली। समाचार-पत्र और पत्रिकाओं की तरह अब ऑनलाइन न्यूज पोर्टल्स भी सूचना प्रसारण मंत्रालय के दायरे में आएंगे। इस बाबत राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से एक नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। 
 
दरअसल, न्यूज पोर्टल और ऑनलाइन मीडिया को रेग्युलेट करने के लिए सरकार ने 10 सदस्यीय समिति का गठन किया था। इस समिति में सूचना व प्रसारण, कानून, गृह, आईटी मंत्रालय और डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी और प्रमोशन के सचिवों को शामिल किया गया था। इसके अलावा प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन और इंडियन ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधियों को भी शामिल किया गया था। 
 
इस संबंध में अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। केंद्र सरकार ने इसके पहले सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि ऑनलाइन माध्यमों का रेग्युलेशन टीवी से ज्यादा जरूरी है।
 
हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि न्यूज पोर्टल्स का रजिस्ट्रेशन भी समाचार-प‍त्र और पत्रिकाओं की तरह होगा या न्यूज पोर्टल्स के कुछ अलग नियम बनाए जाएंगे। 
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