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Last Updated : मंगलवार, 14 फ़रवरी 2017 (16:47 IST)

राष्ट्रगान फिल्म का हिस्सा हो तो खड़ा होना जरूरी नहीं : सुप्रीम कोर्ट

राष्ट्रगान फिल्म का हिस्सा हो तो खड़ा होना जरूरी नहीं : सुप्रीम कोर्ट - No need to stand up for national anthem if it is part of a film: Supreme Court
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले पर कहा कि अगर फिल्म या डॉक्यूमेंट्री के दौरान राष्ट्रगान बजता है तो खड़ा होना जरूरी नहीं होगा यानी अगर राष्ट्रगान किसी फिल्म का हिस्सा है तो उस पर खड़ा होना जरूरी नहीं है।
दरअसल, हो ये रहा था कि किसी-किसी फिल्म में दो बार राष्ट्रगान बज रहा था। ऐसा हाल में दंगल फिल्म में हुआ था। एक बार राष्ट्रगान सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार बजाया गया था। वहीं एक बार राष्ट्रगान फिल्म की स्क्रिप्ट का हिस्सा होने की वजह से बजा। इससे लोगों को थोड़ा अजीब लगा। सोशल मीडिया पर लोगों ने इस पर नाराजगी भी जाहिर की थी।
 
उल्लेखनीय है कि 30 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था कि सभी सिनेमा घरों में फिल्म के शुरू होने से पहले राष्ट्रगान चलवाना होगा। इसके अलावा राष्ट्रगान के वक्त स्क्रीन पर तिरंगा भी दिखाना जरूरी किया गया था। राष्ट्रगान के सम्मान में सभी दर्शकों को खड़ा होना होगा यह भी कहा गया था। (भाषा) 
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