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Last Modified: शुक्रवार, 26 जुलाई 2024 (14:36 IST)

सुप्रीम कोर्ट का योगी सरकार को झटका, कावड़ यात्रा मार्ग की दुकानों पर नहीं लगेगी नेम प्लेट

सुप्रीम कोर्ट का योगी सरकार को झटका, कावड़ यात्रा मार्ग की दुकानों पर नहीं लगेगी नेम प्लेट - Nameplate controversy big jolt to yogi government in supreme court
Nameplate controversy : सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को स्पष्ट कर दिया कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकारों के उस फैसले पर अंतरिक रोक लगी रहेगी, जिसके तहत कावड़ यात्रा मार्ग पर स्थित भोजनालयों से मालिकों का नाम प्रदर्शित करने को कहा गया था। ALSO READ: अमेरिका तक पहुंचा कावड़ यात्रा में नेमप्लेट का मामला, पाकिस्तानी पत्रकार को मिला जवाब
 
शीर्ष अदालत ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश के भोजनालयों को नाम प्रदर्शित करने के आदेश पर रोक लगाने के 22 जुलाई के आदेश पर स्पष्टीकरण जारी करने से इनकार किया।
 
भोजनालयों को मालिकों के नाम प्रदर्शित करने के आदेश पर रोक के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 22 जुलाई के आदेश में जो कहा जाना चाहिए था, हमने वह कह दिया है। किसी को भी नाम बताने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता।
 
योगी सरकार ने अदालत ने हलफनामा दायर कर कहा था कि उसने यह कदम सांप्रदायिक सौहार्द के लिए उठाया। सरकार ने कहा कि कावड़ रूट पर खाने पीने को लेकर गलतफहमी पहले भी झगड़े और तनाव की वजह बनती रही है। ऐसे में वहां कोई अप्रिय स्थिति न बने इसलिए यह फैसला लिया गया। ALSO READ: UP Name plate controversy: नाम राजा राम ढाबा, मालिक मुसलमान, योगी सरकार ने SC में दिए सबूत
 
यूपी की योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक तरह से सबूत देते हुए उन सारे होटल्‍स और रेस्‍टोरेंट के नाम गिनाए हैं, जो हिंदू नामों से संचालित हो रहे हैं, जबकि उनके मालिक मुसलमान हैं। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कुछ ऐसे नाम गिनाए हैं, जिसमें दुकान का नाम तो ‘पंडित जी का ढाबा’ या पंडित जी की होटल है, लेकिन असल में उनका मालिक मुसलमान है। योगी सरकार के तमाम तर्कों के बाद भी शीर्ष अदालत ने अपने फैसले को बरकरार रखा।
Edited by : Nrapendra Gupta 
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