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  4. Is there anything inappropriate in the appointment of CEC? Supreme Court asked for the file from the Center
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Last Modified: बुधवार, 23 नवंबर 2022 (18:33 IST)

CEC की नियुक्ति में कुछ अनुचित तो नहीं? सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र से मांगी फाइल

supreme court
नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को केंद्र को निवार्चन आयुक्त अरुण गोयल की नियुक्ति से जुड़ी फाइल उसके (शीर्ष न्यायालय के) समक्ष पेश करने को कहा। गोयल को 19 नवंबर को निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया था।
 
न्यायमूर्ति केएम जोसेफ की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने कहा कि वह जानना चाहती है कि निर्वाचन आयुक्त के रूप में गोयल की नियुक्ति में कहीं कुछ अनुचित तो नहीं किया गया क्योंकि उन्होंने हाल में सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली थी।
 
पीठ ने सुनवाई जारी रहने के दौरान गोयल की नियुक्ति से जुड़ी फाइल देखने की न्यायालय की इच्छा पर अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणि की आपत्तियों को खारिज कर दिया।
 
वेंकटरमणि ने कहा कि न्यायालय चुनाव आयुक्तों और मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) की नियुक्ति के बड़े मुद्दे की सुनवाई कर रहा है और यह वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण द्वारा उठाए गए व्यक्तिगत मामले पर गौर नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि मैं इस पर गंभीर आपत्ति जताता हूं और संविधान पीठ की सुनवाई के बीच न्यायालय के फाइल देखने पर मुझे आपत्ति है।
 
पीठ ने कहा कि उसने पिछले बृहस्पतिवार को सुनवाई शुरू की थी और गोयल की नियुक्ति 19 नवंबर को प्रभावी हुई तथा इसलिए न्यायालय यह जानना चाहता है कि यह कदम उठाने के लिए किस चीज ने प्रेरित किया था। (भाषा)
Edited by: Vrijendra Singh Jhala
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