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Last Modified: गुरुवार, 19 मार्च 2020 (17:25 IST)

निर्भया मामले के दोषी अक्षय की पत्‍नी की तलाक याचिका पर सुनवाई टली

निर्भया मामले के दोषी अक्षय की पत्‍नी की तलाक याचिका पर सुनवाई टली - Hearing deferred on plea of wife of Nirbhaya convict
औरंगाबाद (बिहार)। बिहार में औरंगाबाद की एक अदालत ने निर्भया सामूहिक दुष्कर्म मामले के दोषियों में से एक की पत्नी की याचिका पर सुनवाई 24 मार्च तक गुरुवार को टाल दी। याचिका में यह कहते हुए तलाक मांगा गया है कि वह एक बलात्कारी की विधवा नहीं कहलाना चाहती।

याचिकाकर्ता पुनीता देवी के वकील ने कहा कि उनकी मुवक्किल अक्षय सिंह से आखिरी बार मिलने के लिए दिल्ली रवाना हो गई है। इसके बाद यहां पारिवारिक अदालत ने सुनवाई टाल दी। अक्षय सिंह को शुक्रवार को फांसी होनी है।

उसके वकील ने यह भी कहा कि सिंह को फांसी होने तथा उसके अंतिम संस्कार के बाद याचिकाकर्ता के लौटने की संभावना है। अदालत ने मामले की सुनवाई अगले सप्ताह के लिए स्थगित करते हुए कहा कि मामले में सुनवाई के लिए याचिकाकर्ता का शारीरिक रूप से मौजूद रहना आवश्यक है।

पुनीता देवी कहती रही है कि उसका पति निर्दोष है और तलाक याचिका से अटकलें लगाई जा रही हैं कि यह मौत की सजा में देरी करने की चाल है। अक्षय सिंह पटना से करीब 225 किलोमीटर दूर बिहार के औरंगाबाद जिले में लहानकर्मा गांव का रहने वाला है।