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Last Modified: मुंबई , मंगलवार, 4 जुलाई 2017 (14:09 IST)

जीएसटी का असर, महाराष्‍ट्र में अब महंगी पड़ेगी नई गाड़ी, जानिए क्यों...

जीएसटी का असर, महाराष्‍ट्र में अब महंगी पड़ेगी नई गाड़ी, जानिए क्यों... - GST impact on vehicles in Maharastra
मुंबई। देश में जीएसटी लागू होने के बाद महाराष्ट्र सरकार ने निजी दो पहिया और चार पहिया वाहनों पर लगने वाले एक बारगी पंजीकरण कर को दो प्रतिशत बढ़ा दिया है। राज्य के परिवहन विभाग के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।
 
अधिकारी ने कहा कि इस वृद्धि को महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। जीएसटी लागू होने के बाद राज्य में चुंगी और स्थानीय निकाय कर समाप्त होने से राजस्व का जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई के लिए यह कदम उठाया गया है।
 
राज्य सरकार ने हालांकि, महंगी आयातित कारों के मामले में कर राशि को अधिकतम 20 लाख रुपए निर्धारित कर दिया है। इससे पहले कुल कार की कीमत पर 20 प्रतिशत का कर वसूला जाता रहा है।
 
अधिकारी ने इस पर और जानकारी देते हुए कहा, 'ऐसें कई मामले सामने आए हैं जब महाराष्ट्र के लोगों ने आयातित कार खरीदी लेकिन उसका पंजीकरण दूसरे राज्य में कराया जहां कर की दर कम है। इससे राज्य को राजस्व का नुकसान होता रहा है।'
 
इस नुकसान से बचने के लिए राज्य सरकार ने महंगी आयातित कारों पर अधिकतम कर को 20 लाख रुपए रखने का फैसला किया है, फिर चाहे कार की कीमत कुछ भी हो।
 
अधिकारी ने कहा कि इससे पहले दो पहिया और चार पहिया वाहनों पर एक बारगी पंजीकरण कर 8 से 10 प्रतिशत लगता था जो कि अब बढ़कर 10 से 12 प्रतिशत कर दिया गया है।
 
पेट्रोल से चलने वाले वाहनों पर पहले 9 से 11 प्रतिशत पंजीकरण कर था यह दर बढ़कर 11 से 13 प्रतिशत हो गई। डीजल की कारों पर इसे 11-13 से बढ़ाकर 13-15 कर दिया गया है। सीएनजी और एलपीजी कारों के लिए इसे 5-7 से बढ़ाकर 7-9 प्रतिशत कर दिया गया है। (भाषा) 
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