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Last Updated : शनिवार, 4 मई 2024 (23:15 IST)

नूंह गैंगरेप और हत्याकांड मामला : CBI अदालत ने 4 दोषियों को सुनाई मौत की सजा

नूंह गैंगरेप और हत्याकांड मामला : CBI अदालत ने 4 दोषियों को सुनाई मौत की सजा - Four convicts awarded death sentence in Nuh gangrape and murder case
Nuh gangrape and murder case: हरियाणा के पंचकूला में केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) की अदालत ने 2016 के नूंह सामूहिक दुष्कर्म और दोहरे हत्याकांड (Nuh gangrape and murder case) में 4 दोषियों को शनिवार को नई दिल्ली में मौत की सजा सुनाई। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

 
सीबीआई अदालत ने 10 अप्रैल को हेमंत चौहान, अयान चौहान, विनय और जय भगवान को दोहरे हत्याकांड, सामूहिक दुष्कर्म और डकैती की घटना में दोषी ठहराया। यह घटना हरियाणा के नूंह में 24-25 अगस्त 2016 की दरमियानी रात की है।
 
दोषियों पर कुल 8.20 लाख रुपए का जुर्माना भी : सीबीआई ने एक बयान में कहा कि अदालत ने दोषियों पर कुल 8.20 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। आरोपियों ने 1 नाबालिग समेत 2 महिलाओं से उनके घर पर सामूहिक दुष्कर्म किया था और उसके बाद गहने और नकदी लूटी थी। इस घटना में 2 लोगों की मौत हो गई थी।

 
सीबीआई ने घटना की जांच का जिम्मा संभाला था : हरियाणा पुलिस ने अलग-अलग आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया था। राज्य सरकार के निर्देश पर सीबीआई ने घटना की जांच का जिम्मा संभाल लिया था। एजेंसी ने विस्तृत जांच के बाद 24 जनवरी 2018 और 29 जनवरी 2019 को 2 आरोप पत्र दायर किए थे।
 
सीबीआई के प्रवक्ता ने बताया कि निचली अदालत ने 10 अप्रैल, 2024 को उपरोक्त 4 आरोपियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी, 302, 307, 376-डी, 323, 459, 460 और यौन अपराधों से बच्चों के सरंक्षण (पॉक्सो) अधिनियम-2012 की धारा 6 के तहत दोषी ठहराया था और सजा सुनाने के लिए बाद की तारीख तय की थी।(भाषा)
 
Edited by: Ravindra Gupta
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