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Last Updated : मंगलवार, 29 अगस्त 2023 (08:48 IST)

'गुजराती ठग' बयान पर तेजस्वी यादव को अदालत का समन, क्या है मामला?

'गुजराती ठग' बयान पर तेजस्वी यादव को अदालत का समन, क्या है मामला? - Court summons to Tejashwi Yadav on 'Gujarati thug' statement
21 मार्च 2023 में मीडिया से बात करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा था, 'दो ठग हैं न। जो ठग हैं। ठगी को अनुमति जो है आज के, देश के हालात में देखा जाए तो सिर्फ़ गुजराती ही ठग हो सकते हैं और उनके ठग को माफ़ किया जाएगा'

तेजस्वी यादव ने कहा था- 'एलआईसी, बैंक का पैसे दे दो। ये पैसा लेकर वो लोग भाग जाएगा तो कौन जिम्मेदार होगा। या ये भाजपाई भाग जाएं तो क्या होगा। आप लोग तो जान ही रहे हैं कितने लोग हैं इनके दोस्त, जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं। पर इनका तोता तो पिंजरा से बाहर नहीं निकलता है'

समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक एडिशनल मेट्रोपोलिटन मैजिस्ट्रेट डीजे परमार ने 22 सितंबर को तेजस्वी को पेश होने के लिए कहा है। तेजस्वी यादव पर आईपीसी की धारा 499, 500 के तहत केस दर्ज किया गया है। ये केस 69 साल के सामाजिक कार्यकर्ता और कारोबारी हरेश मेहता की शिकायत पर दर्ज हुआ है।

मेहता ने अपनी शिकायत में कहा कि तेजस्वी के सार्वजनिक बयान गुजरातियों का अपमान हुआ है। इसी साल गुजरात के सूरत की एक अदालत ने राहुल गांधी को भी आपराधिक मानहानि केस में दो साल की सजा सुनाई थी। इसके बाद राहुल गांधी की संसद सदस्यता चली गई थी और सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद राहुल की सांसदी फिर से बहाल की गई थी।

राहुल गांधी पर ये केस मोदी सरनेम मामले में बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी ने दर्ज करवाया था। अहमदाबाद की ही अदालत ने दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल और पार्टी नेता संजय सिंह पर भी आपराधिक मानहानि केस में समन भेजा था। ये समन पीएम मोदी की डिग्री से जुड़े मामले में की गई टिप्पणी को लेकर भेजा गया था। दोनों आप नेताओं को 31 अगस्त को कोर्ट में पेश होना है।
Edited by navin rangiyal
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