आबकारी मामले में केजरीवाल को बड़ी राहत, CBI केस में मिली जमानत
bail to arvind kejriwal : सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री और AAP के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को आबकारी नीति घोटाले में CBI द्वारा दर्ज़ भ्रष्टाचार के मामले में जमानत दे दी है। 10 लाख रुपए के 2 मुचलकों पर उन्हें जमानत मिल गई।
न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने केजरीवाल को 10 लाख रुपये के मुचलके और दो जमानत राशियों पर जमानत दी। पीठ ने अपने फैसले में कहा कि अपीलकर्ता की गिरफ्तारी अवैध नहीं थी और जांच के उद्देश्य से किसी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करने में कोई बाधा प्रतीत नहीं होती, जो पहले से ही किसी अन्य मामले में हिरासत में हो।
शीर्ष अदालत ने केजरीवाल को मामले में सहयोग करने को कहा। उन्हें मामले में टिप्पणी नहीं करने की भी हिदायत दी गई है। वे गवाहों से भी संपर्क नहीं करेंगे। वे सीएम दफ्तर नहीं जा सकेंगे। साथ ही किसी फाइल पर भी साइन नहीं कर सकेंगे।
आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल को जमानत पर खुशी जाहिर की। फैसले पर टिप्पणी करते हुए पार्टी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा कि सत्यमेव जयते। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं।
आप नेता मनीष सिसोदिया ने फैसले पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने हुए कहा कि झूठ, साजिशों के खिलाफ लड़ाई में एक बार फिर सच की जीत हुई है। आप के राज्यसभा सदस्य राघव चड्ढा ने केजरीवाल को जमानत मिलने पर कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के आभारी हैं।
Edited by : Nrapendra Gupta