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Last Modified: नई दिल्ली , शुक्रवार, 30 जून 2023 (19:05 IST)

केन्द्र के अध्‍यादेश को केजरीवाल सरकार की सुप्रीम कोर्ट में चुनौती

केन्द्र के अध्‍यादेश को केजरीवाल सरकार की सुप्रीम कोर्ट में चुनौती - Arvind Kejriwal government challenges central ordinance in Supreme Court
Kejriwal government challenges central ordinance: दिल्ली की अरविन्द केजरीवाल सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में सेवाओं पर नियंत्रण को लेकर केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ शुक्रवार को उच्चतम न्यायालय का रुख किया।
 
इससे पहले दिन में आम आदमी पार्टी (आप) ने घोषणा की थी कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तीन जुलाई को मध्य दिल्ली में पार्टी कार्यालय पर केंद्र के अध्यादेश की प्रतियां जलाएंगे। पार्टी ने 11 जून को अध्यादेश के खिलाफ महारैली का आयोजन किया था।
 
19 मई को जारी हुआ था अध्यादेश : गौरतलब है कि केन्द्र सरकार ने 19 मई को ‘दानिक्स’ कैडर के ‘ग्रुप-ए’ अधिकारियों के तबादले और उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए ‘राष्ट्रीय राजधानी लोक सेवा प्राधिकरण’ गठित करने के उद्देश्य से एक अध्यादेश जारी किया था।
 
अध्यादेश जारी किए जाने से महज एक सप्ताह पहले ही उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी में पुलिस, कानून-व्यवस्था और भूमि को छोड़कर अन्य सभी सेवाओं का नियंत्रण दिल्ली सरकार को सौंप दिया था।
 
शीर्ष अदालत के 11 मई के फैसले से पहले दिल्ली सरकार के सभी अधिकारियों के स्थानांतरण और तैनाती उपराज्यपाल के कार्यकारी नियंत्रण में थे। (एजेंसी/वेबदुनिया)
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