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Last Modified: सोमवार, 14 जनवरी 2019 (17:18 IST)

नागेश्वर राव को CBI का अंतरिम निदेशक बनाने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती

नागेश्वर राव को CBI का अंतरिम निदेशक बनाने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती - appointment of nageswar rao as interim cbi director challenged in supreme court
नई दिल्ली। एम. नागेश्वर राव की केन्द्रीय जांच ब्यूरो के अंतरिम निदेशक के रूप में नियुक्ति को चुनौती देते हुए सोमवार को उच्चतम न्यायालय में एक याचिका दायर की गई। 
 
गैर सरकारी संगठन ‘कामन कॉज’ ने यह जनहित याचिका दायर की है और इसमें जांच ब्यूरो के अंतरिम निदेशक के रूप में नागेश्वर राव की नियुक्ति निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।
 
अधिवक्ता प्रशांत भूषण के माध्यम से दायर इस याचिका में दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान कानून, 1946 की धारा 4ए के तहत लोकपाल और लोकायुक्त कानून, 2013 में किए गए संशोधन में प्रतिपादित प्रक्रिया के अनुसार केन्द्र को जांच ब्यूरो का नियमित निदेशक नियुक्त करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है। (भाषा)