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Last Updated : शनिवार, 4 दिसंबर 2021 (20:44 IST)

इंदौर में टंट्या मामा बलिदान दिवस समारोह में CM शिवराज का ऐलान- पेसा एक्ट होगा लागू, वापस लिए जाएंगे छोटे-मोटे आपराधिक केस

इंदौर में टंट्या मामा बलिदान दिवस समारोह में CM शिवराज का ऐलान- पेसा एक्ट होगा लागू, वापस लिए जाएंगे छोटे-मोटे आपराधिक केस - Indore Tantya Mama Bhil Chief Minister Shivraj Singh Chouhan
इंदौर। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान ने जननायक टंट्या मामा के बलिदान दिवस पर मध्यप्रदेश में आज से ‘पेसा एक्ट’ लागू किए जाने सहित कई ऐलान किए।
 
यहां जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम में चौहान ने कार्यक्रम में उपस्थित वनवासी बंधुओं को स्वयं अधिसूचना पढ़कर सुनाई और कहा कि अधिसूचना के प्रावधानों के तहत प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभाओं को सशक्त करने के लिए आज यह एक्ट प्रदेश में लागू किया जा रहा है।
 
वन पट्टा अधिकार देने का ऐलान : मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में निवास कर रहे वनवासी जन जिनके दिसम्बर 2006 से पूर्व के वन अधिकार के कब्जे अभी तक नहीं दिए गए हैं, उन्हें वन अधिकार पट्टा दिए जाएंगे। इसके लिए प्रदेश में फिर से एक अभियान चलाया जाएगा। कोई भी जनजातीय अब अपने अधिकारों से वंचित नहीं रहेगा।
चौहान ने कहा मध्यप्रदेश के जनजातीय बंधु को छोटे-मोटे कानूनी मामलों के चलते पुलिस और कोर्ट के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। उन्होंने घोषणा की कि जनजातीय लोगों के छोटे-मोटे मामूली मामले को वापस लिया जाएगा। उन्होंने घोषणा की कि पक्के मकान से वंचितों को आवास बनाने के लिए जमीन का पट्टा दिया जाएगा। आवासीय भू-अधिकार योजना लागू करेंगे।
 
उन्होंने कहा कि राशन के लिए जनजातीय बंधुओं को दूरदराज गांव नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि राशन आपके ग्राम योजना के तहत राशन हर गांव के घर-घर तक पहुंचाया जाएगा। राशन पहुंचाने के लिए सरकारी वाहनों के बजाय जनजातीय युवाओं को वाहन बैंक से सरकार द्वारा फाइनेंस करवाए जाएंगे।
 
चौहान ने कहा कि जनजातीय युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए एक लाख बैकलॉग के पदों पर भर्ती कराई जाएगी। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के तहत 50 लाख रुपये तक का ऋण उद्योग लगाने के लिए युवाओं को दिया जाएगा। इस लोन में बैंकों को गारंटी भी सरकार देगी और ब्याज पर 3 प्रतिशत सब्सिडी भी मिलेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश के युवा रोजगार का निर्माण करने वाले युवा बनेंगे।

हैरिटेज शराब : मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि मध्यप्रदेश शासन नियमित रूप से नशामुक्ति अभियान चला रही है, लेकिन आदिवासियों द्वारा जो परंपरागत शराब बनाने का कार्य किया जा रहा है उसको भी शासन संरक्षण देगा। उन्होंने कहा कि नई आबकारी नीति के तहत आदिवासियों द्वारा बनाई जा रही शराब को हैरिटेज शराब के नाम से विक्रय किए जाने का अनुमति दी जाएगी।
इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कहा इंदौर संभाग के सभी जिलों में किसानों को सिंचाई के पर्याप्त जल की व्यवस्था, सुदख़ोरों से 5 अगस्त 2020 तक लिए कर्ज से मुक्ति, आदिवासियों द्वारा परंपरागत शराब बनाने के काम को संरक्षण, जनजातीय क्षेत्रों में विद्यार्थियों को उत्तम शिक्षा, आईआईटी, मेडिकल एवं लॉ में चयनित होने वाले बच्चों की फीस माफ, जबलपुर, भोपाल, जनजातीय विद्यार्थियों की काउंसलिंग केंद्र की व्यवस्था जैसी घोषणाएं कीं।