Lok Sabha Election : बंगाल के राज्यपाल को कूचबिहार न जाने की दी सलाह, चुनाव आयोग ने बताया यह कारण
Election Commission gave this advice to the Governor of Bengal : निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल को लोकसभा चुनाव के पहले चरण की पूर्व संध्या पर कूचबिहार का अपना प्रस्तावित दौरा रद्द करने की सलाह दी है क्योंकि यह आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन होगा। कूचबिहार में 19 अप्रैल को पहले चरण में मतदान होना है और चुनाव प्रचार पर रोक संबंधी 48 घंटे की अवधि बुधवार शाम से शुरू हो गई।
सूत्रों ने बुधवार को यह जानकारी दी। कूचबिहार में 19 अप्रैल को पहले चरण में मतदान होना है और चुनाव प्रचार पर रोक संबंधी 48 घंटे की अवधि बुधवार शाम से शुरू हो गई। सूत्रों ने कहा कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस के 18 और 19 अप्रैल को कूचबिहार के प्रस्तावित दौरे के बारे में पता चलने पर निर्वाचन आयोग ने उन्हें दौरा रद्द करने की सलाह दी है क्योंकि यह आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन होगा।
निर्वाचन आयोग ने राज्यपाल कार्यालय को भेजे गए अपने पत्र में कहा कि आदर्श आचार संहिता के चलते राज्यपाल के लिए कोई भी स्थानीय कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जा सकता जैसा कि उनके कार्यक्रम में प्रस्तावित है। आयोग ने यह भी कहा है कि 18 और 19 अप्रैल को पूरा जिला प्रशासन तथा पुलिस बल चुनाव प्रबंधन में व्यस्त रहेगा।
उसने कहा कि बोस का दौरा जिला प्रशासन तथा पुलिस बल के लिए समयबद्ध चुनाव संबंधी कार्यों से ध्यान भटकाने वाला होगा क्योंकि उन्हें राज्यपाल के अप्रत्याशित प्रस्तावित दौरे के लिए प्रोटोकॉल और स्थानीय सुरक्षा कवर की व्यवस्था करनी पड़ेगी। सूत्रों ने कहा कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 के तहत कूचबिहार के लिए प्रचार पर रोक की अवधि 17 अप्रैल शाम छह बजे से शुरू हो रही है जिसमें चुनाव अधिकारियों को कई प्रतिबंधों और उच्च स्तर के प्रवर्तन पर काम करना होगा।
निर्वाचन आयोग ने सभी जिलों के चुनाव अधिकारियों और जिला पुलिस प्रमुखों को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए निर्देश जारी किए हैं कि ऐसे सभी जाने-माने व्यक्ति, प्रचारक और राजनीतिक कार्यकर्ता चुनाव प्रचार पर रोक की अवधि शुरू होने के साथ ही क्षेत्र से बाहर चले जाएं जो संबंधित चुनाव क्षेत्र के मतदाता नहीं हैं। (भाषा)
Edited By : Chetan Gour