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Last Updated : शनिवार, 13 सितम्बर 2025 (17:07 IST)

लोक अदालत में बिल जमा करने आए लोग परेशान, करोड़ों खर्च वाला सर्वर भी हो गया डाउन, कैसे होगा बिल जमा?

nagar nigam indore
इंदौर नगर निगम द्वारा संपत्‍तिकर और जल कर जमा करने वाले उपभोक्‍ताओं को सरचार्ज में छूट दी जा रही है। इसके लिए शनिवार को लोक अदालत लगाई गई। जहां सुबह से बिल जमा करने वालों की भीड़ लगना शुरू हो गई। बिल जमा करने के लिए मैनुअल सुविधा के साथ ही ऑनलाइन पैमेंट जमा करने की भी सुविधा थी।

लेकिन लोक अदालत के दौरान नगर निगम का सर्वर डाउन हो गया, जिससे संपत्ति कर और अन्य बिल भरने आए सैकड़ों लोग घंटों तक कतारों में परेशान होते रहे। इसकी वजह से मैनुअल टेबलों पर भी भीड़ जमा हो गई। बता दें कि सुबह 10 बजे के बाद ही नगर निगम के सर्वर डाउन हो गए। इससे संपत्तिकर और अन्य कर भरने के लिए पहुंचे लोगों को काफी परेशानी हुई। दोपहर तक जिला न्यायालय में लोगों की कतार लग गई थी।

अपने हिसाब से देख लो : जब उपभोक्‍ताओं ने अधिकारियों से पूछा कि क्‍या वे मैसेज में भेजी गई लिंक को ओपन कर के बिल जमा कर सकते हैं। इस पर अधिकारियों ने जवाब दिए कि देख लो, अगर उसमें भी पैमेंट बीच में अटक गया और प्रोसेस पूरी नहीं हुई तो फिर हम कुछ नहीं कर सकेंगे। इस समस्‍या की वजह से कई लोग परेशान होते रहे। बता दें कि सरचार्ज में छूट के लिए 13 सितंबर आखिरी तारीख थी, ऐसे में बडी संख्‍या में उपभोक्‍ता लोक अदालत बिल जमा करने पहुंचे।

करोड़ों खर्च, काम नहीं आया सर्वर : बता दें कि नगर निगम सर्वर बनाने में करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं। लेकिन आए दिन सर्वर डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से लोगों को खासा परेशान होना पडता है। लोक अदालत जैसे आयोजन में भी वही दिक्‍कत सामने आई। नगर निगम के तमाम दावों के बावजूद लोगों को बिल जमा करने जैसी बैसिक सुविधा में भी रूकावटें आ रही हैं।

छूट देने की सुविधा : विद्युत विभाग से संबंधित प्रकरणों में आंकलित सिविल दायित्व की राशि 10 लाख रुपए तक के प्री-लिटिगेशन प्रकरणों पर 30 प्रतिशत एवं लिटिगेशन प्रकरणों पर 20% छूट थी। साथ ही आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 16% प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले चक्रवृद्धि ब्याज की 100 प्रतिशत छूट प्रदान की गई। 1,835 विद्युत प्रकरण लोक अदालत में रखे गए। ऐसे समस्त विद्युत उपभोक्ता जिनके प्रकरण विशेष न्यायालय इन्दौर में लंबित हैं अथवा न्यायालय में दर्ज किया जाना शेष हैं, उन्होंने नेशनल लोक अदालत में दी जा रही छूट दी जा रही है।
Edited By: Navin Rangiyal
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