आयकर विभाग का 98.34 लाख का बकाया नहीं चुकाया, कारोबारी गिरफ्तार
इंदौर। आयकर विभाग ने दशकभर पुराने मामले में सख्त कदम उठाते हुए करीब 98.34 लाख रुपए की बकाया राशि नहीं चुकाने वाले कारोबारी को शुक्रवार को यहां गिरफ्तार किया। प्रधान आयकर आयुक्त शैली जिंदल ने बताया कि प्रकाशचंद्र तलरेजा (50) को आयकर अधिनियम के प्रावधानों के तहत एक महिला आयकर वसूली अधिकारी ने पुलिस की मदद से गिरफ्तार किया।
वह प्लास्टिक के डिस्पोजेबल सामान का कारोबार करने वाली निजी फर्म के मालिक हैं। जिंदल ने कहा, हमारी जांच में खुलासा हुआ है कि तलरेजा के पास पर्याप्त चल-अचल संपत्ति है। इसके बावजूद वह आयकर विभाग के साथ पिछले 10 वर्ष से सहयोग नहीं कर रहे थे और बकाया नहीं चुका रहे थे। वे लम्बे समय तक भूमिगत भी रहे थे।
आला अधिकारी ने बताया कि आयकर विभाग ने कुछ दिन पहले तलरेजा को नोटिस भी भेजा था कि अगर उन्होंने तय अवधि में बकाया रकम नहीं चुकाई, तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसके बावजूद उन्होंने इस नोटिस का जवाब देना भी मुनासिब नहीं समझा।
जिंदल ने बताया कि गिरफ्तार कारोबारी की फर्म पर वर्ष 2007 से 2012 के बीच की अवधि की करीब 98.34 लाख रुपए की रकम बकाया है। इसमें 63.74 लाख रुपए का आयकर शामिल है, जबकि शेष रकम बकाया कर पर लगाए गए ब्याज की है। उन्होंने बताया कि बकाया रकम की वसूली के लिए तलरेजा से पूछताछ की जा रही है।