यो यो हनी सिंह पर मखना गाने में महिलाओं पर अश्लील टिप्पणी करने का लगा था आरोप, 6 साल बाद रद्द हुई एफआईआर
बॉलीवुड के फेमस रैपर-सिंगर यो यो हनी सिंह अक्सर विवादों में घिरे रहते हैं। हनी सिंह को अपने गानों की वजह से कई बार आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ता है। सनी सिंह के गाने 'मखना' को लेकर भी काफी विवाद हुआ था। इस गाने को सक्सेस तो मिली थी़, लेकिन हनी सिंह एक लीगल मैटर में फंस गए थे।
पंजाब राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष मनीषा गुलाटी और एएसआई लखविंदर कौर ने यो यो हनी सिंह के साल 2018 में रिलीज हुए गाने 'मखना' में महिलाओं के खिलाफ अश्लील और अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई थी।
मोहाली के मटौर थाने में हनी सिंह के खिलाफ आईपीसी की धारा 294 (अश्लील कृत्य), 509 (महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाना), सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67 (अश्लील सामग्री प्रकाशन) और अश्लील प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 6 के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी।
अब इस मामले में हनी सिंह को बड़ी राहत मिल गई है। पंजाब के मोहाली में राष्ट्रीय लोक अदालत ने यो यो हनी सिंह उर्फ हरदेश सिंह औलख के खिलाफ दर्ज केस में पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है। दोनों शिकायतकर्ताओं ने अदालत में बयान दर्ज करवाते हुए स्पष्ट किया कि उन्हें इस केस को रद करने पर कोई आपत्ति नहीं है।
पुलिस ने अपनी क्लोजर रिपोर्ट में दलील दी कि सेंसर बोर्ड ने 27 दिसंबर 2018 को ही गाने को मंजूरी दे दी थी और इस मामले में किसी विशिष्ट महिला को प्रत्यक्ष तौर पर पक्षकार नहीं बनाया गया था। प्रोसिडिंग अफसर अनीश गोयल ने फाइल की गहन समीक्षा की और शिकायतकर्ताओं की सहमति को ध्यान में रखते हुए पुलिस की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया।
इस फैसले के साथ यो यो हनी सिंह के खिलाफ 6 साल पुरानी कानूनी लड़ाई पर पूर्ण विराम लग गया है। इसे लेकर अभी तक हनी सिंह का कोई बयान सामने नहीं आया है।