फेक न्यूज मामले में आराध्या बच्चन की याचिका पर कोर्ट ने सुनाया फैसला, गूगल को दिया यह निर्देश
बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन की बेटी आराध्या बच्चन ने दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी। कई यूट्यूब चैनल पर आराध्या की सेहत को लेकर गलत खबरें फैलाई जा रही थी। इसके बाद आराध्या और उनके परिवार ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। अब इस मामले में कोर्ट का फैसला आया है।
दिल्ली हाईकोर्ट ने आराध्या को लेकर अलग-अलग यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर चल रही फर्जी खबरों को हटाने का आदेश दिया है। । साथ ही मामले में कोर्ट ने कईयों को समन भी भेजा है। अदालत ने कहा कि एक बच्चे के बारे में गलत सूचना फैलाना 'बीमार मानसिकता' को दर्शाता है।
कोर्ट ने आराध्या और उनके पिता की याचिका पर सुनवाई के दौरान गूगल को अपने प्लेटफॉर्म से उन वीडियो को हटाने का निर्देश दिया, जिसमें दावा किया गया था कि आराध्या बच्चन 'गंभीर रूप से बीमार' हैं। न्यायमूर्ति सी. हरि शंकर ने कहा कि प्रत्येक बच्चे के साथ सम्मान एवं गरिमापूर्ण व्यवहार किया जाना चाहिए और बच्चे के स्वास्थ्य के संबंध में भ्रामक जानकारी का प्रसार 'कानून में पूरी तरह से अस्वीकार्य' है।
अदालत ने अंतरिम आदेश में, गूगल से वादी को वीडियो अपलोड करने वालों के विवरण के बारे में सूचित करने के लिए भी कहा और स्पष्ट किया कि इस तरह के वीडियो, जब भी गूगल के संज्ञान में लाए जाते हैं, उन्हें हटा दिया जाए। अदालत ने गूगल से मध्यस्थता नियमों के मद्देनजर अपने मंच यूट्यूब पर इस तरह की आपत्तिजनक सामग्री से निपटने के लिए अपनी नीति को विस्तार से बताते हुए एक जवाबी हलफनामा भी सौंपने का निर्देश दिया। Edited By : Ankit Piplodiya