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  4. Allahabad High Court to give its verdict on Ghazipur MP Afzal Ansaris sentence
Last Modified: प्रयागराज , सोमवार, 29 जुलाई 2024 (16:43 IST)

Gangsters act case : अफजाल अंसारी बने रहेंगे सांसद, कृष्णानंद राय हत्याकांड पर Allahabad High Court का बड़ा फैसला

Afzaal ansari
Uttar Pradesh News : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गाजीपुर की एक अदालत द्वारा गैंगस्टर कानून के एक मामले में सांसद अफजाल अंसारी (Afzal Ansari) की दोषसिद्धि और उन्हें सुनाई गई 4 साल की सजा को सोमवार को रद्द कर दिया है। इस निर्णय के बाद अफजाल अंसारी की सांसदी पर खतरा समाप्त हो गया और वे सांसद बने रहेंगे।
 
2005 में भारतीय जनता पार्टी (BJP) विधायक कृष्णानंद राय की हत्या के बाद अफजाल पर यह मामला दर्ज किया गया था। इसके साथ ही अदालत ने इसी मामले में अफजाल की सजा बढ़ाने की उत्तरप्रदेश सरकार और कृष्णानंद राय के बेटे पीयूष कुमार राय की अपील भी खारिज कर दी है। न्यायमूर्ति एसके सिंह इस मामले में सुनवाई करते हुए गाजीपुर की अदालत के निर्णय को रद्द करने का आदेश पारित किया।
 
गाजीपुर की सांसद-विधायक अदालत ने 29 अप्रैल 2023 को अफजाल को गैंगस्टर कानून के मामले में दोषी करार दिया था और उन्हें 4 साल की जेल की सजा सुनाई थी। इसके अलावा उन पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया था। अदालत ने अफजाल के भाई मुख्तार अंसारी को भी दोषी करार देते हुए 10 वर्ष की जेल की सजा सुनाई थी।
इसके बाद, अफजाल सांसद के तौर पर अयोग्य हो गए जिसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट में अपील दायर की। उच्च न्यायालय ने 24 जुलाई 2023 को अफजाल को जमानत दे दी, लेकिन इस मामले में उनकी दोषसिद्धि पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। इसके चलते उन्हें जेल से तो रिहा कर दिया गया, लेकिन उनकी सांसदी बहाल नहीं हुई। साथ ही वह भविष्य में चुनाव लड़ने के अयोग्य हो गए क्योंकि उन्हें सुनाई गई सजा दो वर्ष से अधिक की थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले में 4 जुलाई 2024 को अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया था। भाषा Edited by : Sudhir Sharma
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