चुनाव आयोग की नई गाइडलाइन, अब सुबह 6 से रात 10 बजे तक प्रचार कर सकेंगे राजनीतिक दल
नई दिल्ली। चुनाव आयोग (Election Commission) ने 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव प्रचार पर कोविड-19 के कारण लगे प्रतिबंधों में शनिवार को ढील देते हुए सीमित संख्या में लोगों के साथ पदयात्राओं की अनुमति दे दी और साथ ही प्रचार अभियान पर प्रतिबंध की अवधि कम कर दी।
आयोग के अनुसार, चुनाव प्रचार अब सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक की बजाय सुबह 6 बजे से रात 10 बजे के बीच किया जा सकता है।
निर्वाचन आयोग ने 8 जनवरी को उत्तरप्रदेश, उत्तराखंड, गोआ, पंजाब और मणिपुर के लिए मतदान कार्यक्रम की घोषणा करते हुए कोविड-19 के मामलों में वृद्धि के चलते प्रत्यक्ष रैलियों, रोड शो और पदयात्राओं पर प्रतिबंध लगा दिया था। आयोग समय-समय पर महामारी की स्थिति की समीक्षा कर रहा है और कुछ छूट दे रहा है।