बजट में स्टार्टअप कंपनियों को बड़ी राहत, निवेश पर खत्म होगा एंजल टैक्स
budget 2024 : स्टार्टअप कंपनियों को बड़ी राहत देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को सभी वर्ग के निवेशकों के लिए एंजल कर समाप्त करने की घोषणा की। एंजल कर का मतलब वह आयकर है जो सरकार गैर-सूचीबद्ध कंपनियों या स्टार्टअप द्वारा जुटाई गई धनराशि पर लगाती है, यदि उनका मूल्यांकन कंपनी के उचित बाजार मूल्य से अधिक है।
ALSO READ: युवाओं, लड़कियों, महिलाओं और नौकरीपेशा लोगों को क्या मिला मोदी सरकार के बजट में?
अपने बजट भाषण में उन्होंने ई-कॉमर्स कंपनियों तथा दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ के संदर्भ में कुछ वित्तीय साधनों के लिए कर दरों में विभिन्न बदलावों की भी घोषणा की।
वित्त मंत्री ने कहा कि सबसे पहले, भारतीय स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने, उद्यमशीलता की भावना को बढ़ावा देने और नवाचार का समर्थन करने के लिए मैं सभी वर्गों के निवेशकों के लिए एंजल कर को समाप्त करने का प्रस्ताव करती हूं।
केंद्रीय बजट से पहले उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग (DPIIT) ने स्टार्टअप पर इस शुल्क को हटाने की सिफारिश की थी।
पिछले साल सितंबर में आयकर विभाग ने नए एंजल कर नियमों को अधिसूचित किया था। इसमें गैर-सूचीबद्ध स्टार्टअप द्वारा निवेशकों को जारी किए गए शेयरों के मूल्यांकन की व्यवस्था शामिल है।
जहां पहले एंजल कर सिर्फ स्थानीय निवेशकों पर लागू होता था, वहीं वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में विदेशी निवेश को शामिल करने के लिए इसका दायरा बढ़ा दिया गया है। सरकार के पास 1.17 लाख से ज्यादा स्टार्टअप पंजीकृत हैं। ये सरकार की स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत प्रोत्साहन पाने के पात्र हैं।
Edited by : Nrapendra Gupta