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Last Modified: भोपाल/दमोह , शनिवार, 24 जून 2023 (00:13 IST)

कर्नाटक में मप्र की महिला का यौन शोषण, मुस्लिम युवक के खिलाफ मामला दर्ज

कर्नाटक में मप्र की महिला का यौन शोषण, मुस्लिम युवक के खिलाफ मामला दर्ज - MP woman sexually assaulted in Karnataka, case registered against Muslim youth
भोपाल/ दमोह। मध्य प्रदेश के दमोह की एक महिला ने आरोप लगाया है कि कर्नाटक के बेंगलुरु में एक मुस्लिम व्यक्ति ने उसका यौन शोषण किया। महिला की शिकायत पर दमोह में पुलिस ने मामला दर्ज किया है, लेकिन मध्य प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इसे लव जिहाद करार दिया है।
 
मध्य प्रदेश की सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने इसे ‘लव जिहाद’ बताया और कर्नाटक में सत्ता पर काबिज कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि ‘लड़की हूं लड़ सकती हूं’ का नारा देने वाली कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा से अनुरोध है कि पीड़ित बेटी को न्याय दिलवाने के लिए आरोपी की गिरफ्तारी में मदद करें।
 
मध्य प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भोपाल में शुक्रवार को मीडिया से कहा, लव जिहाद की मानसिकता वालों को मध्य प्रदेश में कुचल दिया जाएगा। उन्होंने आगे कहा, दमोह की दलित बेटी ने कर्नाटक के रहने वाले उमर फारूक के खिलाफ गुरुवार शाम को दमोह में मामला दर्ज करवाया है। मामले की जांच की जाएगी और उमर की गिरफ्तारी के लिए मध्य प्रदेश पुलिस कर्नाटक जाएगी।
 
मिश्रा ने कहा कि ‘लड़की हूं लड़ सकती हूं’ का नारा देने वाली प्रियंका गांधी वाड्रा से अनुरोध है कि पीड़ित बेटी को न्याय दिलवाने के लिए उमर की गिरफ्तारी में मदद करें। दमोह के पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह ने कहा कि करीब 20 वर्षीय महिला को बेंगलुरु में एक निजी कंपनी में नौकरी मिल गई थी और उसकी दोस्ती 32 वर्षीय एक व्यक्ति से हो गई, जिसने अपना परिचय राजीव के रूप में दिया।
 
उन्होंने कहा कि पीड़िता को बाद में पता चला कि उसका असली नाम उमर फारूक है और वह असम का रहने वाला है। अधिकारी ने बताया कि महिला ने आरोप लगाया है कि इस व्यक्ति ने उसका यौन शोषण भी किया और उसके मुस्लिम होने का पता चलने पर उसने उससे दूरी बनानी शुरू की तो वह उसे धमकी देने लगा तथा शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने लगा।
 
सिंह ने शिकायत के हवाले से कहा कि आरोपी ने शादी का वादा कर महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाए और फिर उसकी उन तस्वीरों और वीडियो को सोशल मीडिया पर प्रसारित करने की धमकी दी, जिसे उसने गुप्त रूप से खींचा या बनाया था। उन्होंने कहा, हमने आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता और मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है और मामले की जांच की जा रही है।
Edited By : Chetan Gour (भाषा)
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