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Last Modified: बुधवार, 4 अप्रैल 2018 (23:12 IST)

दुष्कर्म की शिकार किशोरी को गर्भपात कराने की अनुमति

दुष्कर्म की शिकार किशोरी को गर्भपात कराने की अनुमति - Misdeeds, abortion, misdeeds of teenager
बिलासपुर। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने दुष्कर्म के बाद गर्भवती हुई एक किशोरी को गर्भपात कराने की अनुमति दे दी है। अदालत ने याचिकाकर्ता को उसकी गर्भवती पुत्री के साथ गुरुवार को रायपुर के शासकीय मेडिकल कॉलेज में उपस्थित होने का निर्देश दिया है, जहां डीन सहित पांच विशेषज्ञ चिकित्सकों की निगरानी में गर्भपात कराया जाएगा।


अधिवक्ता पराग कोटेचा ने बताया कि राजनांदगांव की 17 वर्षीय लड़की के पिता ने विगत 27 मार्च को याचिका दायर कर गर्भपात की अनुमति मांगी थी। न्यायमूर्ति संजय के. अग्रवाल की एकल पीठ ने मामले की सुनवाई के बाद शासन से विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम बनाकर पीड़िता की सम्पूर्ण स्वास्थ्य जांच की रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया था।

कोटेचा ने बताया कि उच्च न्यायालय में पिछले सोमवार को विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम द्वारा जांच रिपोर्ट पेश की गई। रिपोर्ट में बताया गया कि वर्तमान में भ्रूण 24 से 26 सप्ताह का है और किशोरी के शरीर में खून की कमी दर्ज की गई है। विशेषज्ञ टीम की रिपोर्ट के अनुसार, ऐसी अवस्था में बच्चे को जन्म देने से जच्चा-बच्चा दोनों की जान को खतरा है। (भाषा)
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