गुरुवार, 28 नवंबर 2024
  • Webdunia Deals
  1. खबर-संसार
  2. समाचार
  3. प्रादेशिक
  4. Kerala HC again denies bail to Malayalam actor Dileep
Written By
Last Modified: कोच्चि , मंगलवार, 29 अगस्त 2017 (14:31 IST)

यौन उत्पीड़न मामले में अभिनेता दिलीप को झटका

यौन उत्पीड़न मामले में अभिनेता दिलीप को झटका - Kerala HC again denies bail to Malayalam actor Dileep
कोच्चि। केरल उच्च न्यायालय ने जानी मानी दक्षिण भारतीय अभिनेत्री के अपहरण की साजिश रचने और उनसे यौन उत्पीड़न करने के आरोपों पर गिरफ्तार मलयालम अभिनेता दिलीप को मंगलवार को जमानत देने से इनकार कर दिया।
 
न्यायमूर्ति सुनील थॉमस ने अभियोजन पक्ष के वकील की ओर से अभिनेता के खिलाफ बंद लिफाफे में पेश किए गए सबूतों पर गौर करने के बाद उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया।
 
जमानत याचिका खारिज करते हुए अदालत ने कहा कि मामले में अब भी जांच चल रही है और हालातों में कोई बड़ा बदलाव (इससे पहले की जमानत याचिका से लेकर अब तक) दिखता प्रतीत नहीं हो रहा है। साजिश रचने के आरोपों में 10 जुलाई को गिरफ्तार किए जाने के बाद से अभिनेता ने दूसरी बार जमानत याचिका दायर की थी।
 
अदालत ने अभियोजन पक्ष की उस दलील को भी माना कि अभिनेता एक बेहद प्रभावशाली व्यक्ति है और अगर उसे जमानत दी जाती है तो वह सबूतों के साथ छेड़छाड़ तथा गवाहों को प्रभावित कर सकता है।
 
अदालत को यह बताया गया था कि मामले में जांच जारी है और मोबाइल फोन बरामद नहीं हुआ है। इसी आधार पर अदालत ने 24 जुलाई को दिलीप की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। अभियोजन पक्ष ने उस मोबाइल फोन को मामले में बेहद अहम सबूत बताया था।
 
जमानत याचिका का विरोध करते हुए अभियोजन पक्ष ने दलील दी कि घटना का वीडियो जिस मेमोरी कार्ड में रखा गया था उस वास्तविक मेमोरी कार्ड को अभी बरामद करना है। जांचकर्ता अभी भी फोन और मेमोरी कार्ड सहित अन्य सबूतों का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं।
 
न्यायमूर्ति थॉमस ने अपने आदेश में कहा, 'उपरोक्त तथ्य यह दर्शाते हैं कि जांच अब तक जारी है। हालातों में कोई अधिक बदलाव दिखता प्रतीत नहीं होता। सभी तथ्यों पर विचार करते हुए मैं याचिकाकर्ता को इस स्थिति में जमानत की मंजूरी नहीं दे सकता हूं।'
 
अभिनेता ने अपनी हालिया याचिका में कहा था कि परिदृश्य अब पूरी तरह से बदल गया है और वह ना तो किसी आपराधिक साजिश का सरगना है या ना ही इसमें किसी तरह से उसकी भागीदारी है। उसने यह भी दलील दी कि वह किसी आपराधिक वारदात का साजिशकर्ता नहीं है। इससे पहले अंगामाली के पास स्थित मजिस्ट्रेट अदालत ने भी उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था।
 
दिलीप पर आपराधिक साजिश रचने सहित आईपीसी की विभिन्न अपराधों के तहत मामला दर्ज किया गया है। गिरफ्तारी के बाद उन्हें उनके गृहनगर अलुवा स्थित जेल में रखा गया है।
 
पुलिस का दावा है कि 17 फरवरी को अभिनेत्री को अगवा कर चलती कार में उनका उत्पीड़न करने तथा इस घटना की फिल्म बनाने की साजिश दिलीप ने ही रची थी। (भाषा) 
ये भी पढ़ें
सांवरियाजी से लौट रहे पांच श्रद्धालुओं की मौत