उत्तराखंड : कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या के साथ अभद्रता व मारपीट की शिकायत दर्ज
अल्मोड़ा। उत्तराखंड में अल्मोड़ा जिले के सोमेश्वर की विधायक व कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या के साथ अभद्रता की शिकायत राजस्व पुलिस में दर्ज कराई गई है। राजस्व पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है।
जानकारी के अनुसार मंत्री के सुरक्षा अधिकारी की ओर से मामला भी दर्ज कराया है। अभद्रता के चलते 10 से 12 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है। यह मामला अल्मोड़ा के सोमेश्वर विस क्षेत्र के पत्थरकोट का बताया जा रहा है।
जानकारी के अनुसार शनिवार को हवालबाग विकासखंड के पत्थरकोट गांव में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य एक विवाह समारोह से वापस लौट रही थीं, तभी 10 से 12 लोगों ने उनके साथ अभद्रता की। शिकायत के अनुसार उनकी गाड़ी के आगे अपनी गाड़ी खड़ी कर कैबिनेट मंत्री का रास्ता रोका गया।
आरोप लगाया गया है कि इस दौरान लोगों ने कैबिनेट मंत्री के साथ अभद्रता की और गाली-गलौज भी की। साथ ही मौके पर कैबिनेट मंत्री के साथ मौजूद लोगों के साथ धक्का-मुक्की भी की गई है।
राजस्व उपनिरीक्षक कृष्णा सिंह स्यालकोटी ने बताया कि तहरीर के आधार पर मारने की धमकी, मारपीट सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। कैबिनेट मंत्री के सुरक्षा अधिकारी की ओर से घटना के बाद राजस्व पुलिस में इस मामले को लेकर के एक मामला दर्ज किया गया है। अभी तक गाली-गलौज और अभद्रता करने वाले लोगों की पहचान नहीं हो पाई है।
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कूड़ा जलाने पर 5000 का जुर्माना : देहरादून और ऋषिकेश में अब प्लास्टिक तथा कूड़े को हवा में जलाने पर 5000 रुपए जुर्माना लगाया जाएगा। देहरादून के जिलाधिकारी डॉ. आर राजेश ने निर्देश दिए हैं कि प्लास्टिक अथवा कूड़े को जलाने वालों सभी का नियमानुसार चालान करें। जिलाधिकारी ने लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधीकरण तथा अन्य निर्माणकारी विभागों व ऐजेन्सियों को निर्देशित किया कि किसी भी तरह के निर्माण कार्य करते समय रेता-बजरी इत्यादि के ढुलान ढक्कर हो तथा धूल-मिट्टी कम-से-कम उड़े। इसकी रोकथाम के लिए मानक के अनुरूप व्यवस्था करें।
शहर में पेड़ों और झाड़ियों की बेहतर तरीके से नियमित लॉपिंग करने के संबंध में जिलाधिकारी ने एमडीडीए, वन विभाग, नगर निगम आदि विभागों से मिलकर एक समिति गठित करने में निर्देश दिए। उन्होंने एमडीडीए तथा राजस्व विभाग, वन विभाग तथा संबंधित नगर निगम व नगर पालिका को शहर में ग्रीन एरिया डेवलपमेंट करने तथा शहर में खाली सामुदायिक कार्य पर पौधारोपण करने से संबंधित कार्यों हेतु भूमि चिन्हित कर पौधारोपण कार्य करने के निर्देश दिए।