महाराष्ट्र में GST चुकाने के लिए और समय देने के कानून में संशोधन होगा
मुंबई। महाराष्ट्र सरकार ने जीएसटी का भुगतान करने वाली इकाइयों को कोरोना वायरस महामारी से पैदा हालत में कर चुकने की अंतिम तिथि में कुछ ढील देने के लिए राज्य माल एवं सेवाकर (राज्य जीएसटी) अधिनियम 2017 में संशोधन का निर्णय किया है।
यह ढील हाल में केंद्र द्वारा घोषित सहूलियतों के तर्ज पर ही होगी। यह निर्णय राज्य मंत्रिमंडल की सोमवार को हुई बैठक में लिया गया।
एक सरकारी बयान में कहा गया है कि मंत्रिमंडल ने महाराष्ट्र जीएसटी अधिनियम 2017 में अनुच्छेद 168 क स्थापित करने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है। यह केंद्र की ओर से इस वर्ष 31 मार्च को किए गए उपाय के अनुरूप है। बयान में कहा गया है कि इससे राज्य के लिए कर भुगतान की अंतिम अवधि बढ़ाने का अधिकार हो जाएगा।
मंत्रिमंडल ने 4 लाख लीटर दूध को पाउडर बनाने की योजना के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। इसके लिए 127 करोड़ रुपए के व्यव की मंजूरी दी गई है। इस दुग्ध चूर्ण और मक्खन को भारतीय राष्ट्रीय सहकारी दुग्ध महासंघ (एनसीडीएफआई) को बेचा जाएगा।
राज्य सरकार इस योजना के तहत दूध से दुग्ध चूर्ण और मक्खन बनाने के लिए प्रति लीटर दूध पर क्रमश: 25 और 15 रुपए की सहायता की पेशकश करेगी। राज्य सरकार ने किसानों को खरीफ की बुवाई के लिए और ऋण सहायता दिलाने का भी फैसला किया है। यह सहायता कुछ ऐेसे किसानों को भी दिलाई जाएगी, जो अपना पिछला फसल ऋण नहीं चुका सके हैं। (भाषा)