तमिलनाडु के पूर्व मंत्री को आय से अधिक संपत्ति मामले में पांच वर्ष सश्रम कारावास की सजा
चेन्नई। मद्रास उच्च न्यायालय ने आज अन्नाद्रमुक के पूर्व मंत्री वी. सत्यमूर्ति को आय से अधिक संपत्ति मामले में पांच वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई।
उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के फैसले को दरकिनार करते हुए उन्हें सजा सुनाई गई जिसने उन्हें बरी कर दिया था। सत्यमूर्ति 1993 और 1996 के बीच व्यावसायिक कर विभाग के मंत्री थे।
न्यायमूर्ति जी. जयचंद्रन ने सत्यूमर्ति की पत्नी को भी मामले में दो वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई और दोनों को पांच-पांच लाख रुपए का जुर्माना किया। जुर्माना नहीं चुकाने की स्थिति में दोनों को एक वर्ष कारावास की सजा भुगतनी होगी।
न्यायाधीश ने सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक निदेशालय की अपील को स्वीकार करते हुए सजा सुनाई। निदेशालय ने निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी थी जिसने दोनों को अगस्त 2000 में बरी कर दिया था। (भाषा)