राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले में 15 मई को होगी सुनवाई
ठाणे (महाराष्ट्र)। महाराष्ट्र के भिवंडी की एक अदालत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि के मामले में सुनवाई 15 मई तक के लिए स्थगित कर दी है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के स्थानीय पदाधिकारी राजेश कुंटे ने ठाणे के भिवंडी में दिया गांधी का भाषण देखने के बाद 2014 में उनके खिलाफ यह मामला दर्ज कराया था। इस भाषण में कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया था कि महात्मा गांधी की हत्या के पीछे आरएसएस का हाथ है।
गांधी 2018 में भिवंडी में मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश हुए थे और उन्होंने स्वयं को निर्दोष बताया था। इसके बाद उनके खिलाफ आरोप लगाए गए थे और मामले की सुनवाई शुरू हुई थी। मजिस्ट्रेट जेवी पालीवाल के सामने शनिवार को जब यह मामला सुनवाई के लिए आया, तो गांधी के वकील नारायण अय्यर ने कोविड-19 प्रतिबंधों का हवाला देते हुए कांग्रेस नेता को पेशी से छूट देने का अनुरोध किया। अदालत ने इसकी अनुमति दे दी।
कुंटे के वकील पीपी जयवंत ने इस मामले में सबूत के तौर पर कुछ दस्तावेजों को पेश करने की अनुमति मांगने संबंधी बंबई उच्च न्यायालय में दायर याचिका का हवाला देते हुए सुनवाई स्थगित करने का अनुरोध किया। मजिस्ट्रेट पालीवाल ने कहा कि उच्च न्यायालय ने निचली अदालत में सुनवाई पर रोक लगाने का आदेश नहीं दिया है। जयवंत ने मामले की सुनवाई स्थगित किए जाने का अनुरोध किया जिसकी अदालत ने अनुमति दे दी। अदालत ने मामले की आगे की सुनवाई के लिए 15 मई की तारीख तय की और उसी दिन शिकायतकर्ता का बयान भी दर्ज किए जाने की संभावना है। (भाषा)