बंबई हाईकोर्ट ने राखी सावंत के खिलाफ मंगलवार तक कार्रवाई करने पर लगाई रोक
मुंबई। बंबई उच्च न्यायालय ने सोमवार को शहर की पुलिस को अभिनेत्री राखी सावंत के खिलाफ मंगलवार तक कोई कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया। राखी के खिलाफ एक मॉडल ने कथित रूप से अश्लील और आपत्तिजनक वीडियो प्रसारित करने और प्रदर्शित करने के लिए मामला दर्ज कराया था।
सावंत ने मामले में अग्रिम जमानत के लिए उच्च न्यायालय का रुख किया। राखी के वकील ने सोमवार को न्यायमूर्ति एम.एस. कार्णिक की एकल पीठ को बताया कि सावंत नवंबर 2022 में प्राथमिकी दर्ज होने के बाद से पुलिस की जांच में सहयोग कर रही हैं।
न्यायमूर्ति कार्णिक ने मामले को मंगलवार को सुनवाई के लिए सुरक्षित रखा और पुलिस को तब तक उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया। अतिरिक्त लोक अभियोजक द्वारा पीठ को सूचित किया गया कि सावंत पिछले सप्ताह पूछताछ के लिए पुलिस के सामने पेश हुई थी लेकिन उन्होंने अपना फोन पुलिस को सौंपने से पहले उक्त वीडियो को हटा दिया। उन्होंने बताया कि पुलिस अब सावंत पर सबूत नष्ट करने का भी आरोप लगाएगी।
न्यायमूर्ति कार्णिक ने सावंत के वकील को इस पर निर्देश लेने को कहा। अभिनेत्री की शिकायत के बाद मुंबई में अंबोली थाने में सावंत के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 354ए (यौन उत्पीड़न), 500 (मानहानि), 504 (जानबूझकर अपमान) और 509 (किसी महिला की लज्जा भंग करने के उद्देश्य से शब्द, हावभाव या कृत्य) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67 (इलेक्ट्रॉनिक रूप से अश्लील सामग्री का प्रसारण) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई।
पिछले सप्ताह एक सत्र अदालत द्वारा उनकी अग्रिम जमानत अर्जी खारिज करने के बाद सावंत ने उच्च न्यायालय का रुख किया था।(भाषा)
Edited by: Ravindra Gupta