• Webdunia Deals
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. राष्ट्रीय
  4. Swati Maliwal case : Supreme Court grants bail to Kejriwals aide Bibhav Kumar
Last Modified: नई दिल्ली , सोमवार, 2 सितम्बर 2024 (17:19 IST)

स्वाति मालीवाल मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बिभव कुमार को इन शर्तों पर दी जमानत

हाईकोर्ट ने लगाई थी रोक

स्वाति मालीवाल मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बिभव कुमार को इन शर्तों पर दी जमानत - Swati Maliwal case : Supreme Court grants bail to Kejriwals aide Bibhav Kumar
सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी (AAP) की राज्यसभा सदस्य स्वाति मालीवाल पर हमला मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी बिभव कुमार को सोमवार को जमानत दे दी। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ ने निर्देश दिया कि कुमार को केजरीवाल के निजी सहायक के रूप में बहाल नहीं किया जाएगा और न ही मुख्यमंत्री कार्यालय में कोई आधिकारिक कार्यभार दिया जाएगा।
न्यायालय ने सभी गवाहों से पूछताछ पूरी होने तक कुमार के मुख्यमंत्री आवास में प्रवेश पर भी रोक लगाई है। कुमार ने 13 मई को केजरीवाल के आधिकारिक आवास पर मालीवाल पर कथित तौर पर हमला किया था।
कुमार के खिलाफ 16 मई को भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। कुमार को 18 मई को गिरफ्तार किया गया था। हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत देने से इनकार करते हुए कहा था कि आरोपी "काफी प्रभावशाली" है और उन्हें राहत देने का कोई आधार नहीं बनता है। उसने कहा था कि इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि अगर याचिकाकर्ता को जमानत दी जाती है,तो गवाहों को प्रभावित किया जा सकता है या सबूतों के साथ छेड़छाड़ की जा सकती है। इनपुट भाषा
ये भी पढ़ें
Caste Census पर RSS के बयान पर कांग्रेस का रिएक्शन, बताया BJP और संघ क्यों कर रहे हैं विरोध