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Last Modified: नई दिल्ली , सोमवार, 5 फ़रवरी 2024 (18:08 IST)

चंडीगढ़ मेयर चुनाव पर भड़की सुप्रीम कोर्ट, रिटर्निंग ऑफिसर को लगाई फटकार

Supreme court
Supreme Court's order regarding Returning Officer of Chandigarh Mayor Election : चंडीगढ़ महापौर चुनाव (Chandigarh Mayor Election) में मतपत्रों को कथित तौर पर विरूपित करने की घटना को उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) ने सोमवार को लोकतंत्र का मखौल करार देते हुए आदेश दिया कि मतपत्रों और चुनावी कार्यवाही के वीडियो को संरक्षित रखा जाए। भाजपा ने 30 जनवरी को चंडीगढ़ महापौर चुनाव में कांग्रेस-आप गठजोड़ के खिलाफ जीत हासिल की थी।

आम आदमी पार्टी (AAP) के एक पार्षद की याचिका का संज्ञान लेते हुए न्यायालय ने नगर निकाय सहित चंडीगढ़ प्राधिकारियों को नोटिस जारी किए। आप के पार्षद ने चुनावों में गड़बड़ी का आरोप लगाया है। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला तथा न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने चुनावी कार्यवाही का वीडियो देखने के बाद नाराजगी जताई और कहा कि प्रथम दृष्टया, निर्वाचन अधिकारी ने मतपत्रों को विरूपित किया।
 
प्रधान न्यायाधीश ने कहा, यह लोकतंत्र का मखौल है। जो कुछ हुआ उससे हम स्तब्ध हैं। हम लोकतंत्र की इस तरह हत्या नहीं करने देंगे। पीठ ने आदेश दिया कि मत्रपत्र और कार्यवाही की वीडियो रिकार्डिंग संरक्षित रखी जाए। आप के एक पार्षद ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया था, जिसमें चंडीगढ़ महापौर चुनाव नए सिरे से कराने के पार्टी के अनुरोध पर कोई अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया था।
भाजपा ने 30 जनवरी को चंडीगढ़ महापौर चुनाव में कांग्रेस-आप गठजोड़ के खिलाफ जीत हासिल की थी। महापौर पद के लिए हुए चुनाव में भाजपा के मनोज सोनकर ने आप के कुलदीप कुमार को हराया था। सोनकर को 16 जबकि उनके प्रतिद्वंद्वी को 12 वोट मिले थे। वहीं आठ वोट को अवैध घोषित कर दिया गया था। (भाषा)
Edited By : Chetan Gour 
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