INX Media case : पूर्व वित्त मंत्री चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट से झटका, अग्रिम जमानत देने से किया इंकार
नई दिल्ली। पूर्व केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम (p chidambaram) को अग्रिम जमानत मामले पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) की ओर से दर्ज आईएनएक्स मीडिया मनी लांड्रिंग मामले (INX Media case) में कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम को अग्रिम जमानत देने से गुरुवार को इंकार कर दिया।
न्यायालय ने ईडी द्वारा दर्ज आईएनएक्स मीडिया मनी लांड्रिंग मामले में अग्रिम जमानत नहीं देने के दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली चिदंबरम की याचिका भी खारिज की।
न्यायमूर्ति आर भानुमति और न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना की पीठ ने कहा कि यह मामला अग्रिम जमानत देने के योग्य नहीं है। न्यायालय ने कहा कि इस समय चिदंबरम को अग्रिम जमानत देने से जांच बाधित होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जांच एजेंसी को मामले की छानबीन करने के लिए पर्याप्त स्वतंत्रता दी जानी चाहिए।
सीबीआई और ईडी ने कोर्ट से कहा है कि उनके पास इस आरोप साबित करने के लिए पूरे दस्तावेज हैं। ईडी के अनुसार पी चिदंबरम के बेटे कार्ति और उनके सहयोगियों के 17 बैंक खातों का पता चला है। आरोपियों ने सबूत मिटाने की भी कोशिश की है।