• Webdunia Deals
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. राष्ट्रीय
  4. supreme court notice to NTA on NEET UG exam
Last Modified: गुरुवार, 20 जून 2024 (12:44 IST)

NEET UG मामला: 20 छात्रों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, NTA से मांगा जवाब

NEET UG मामला: 20 छात्रों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, NTA से मांगा जवाब - supreme court notice to NTA on NEET UG exam
NEET UG Exam : सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा-स्नातक (NEET-UG) 2024 को रद्द करने और मेडिकल प्रवेश परीक्षा में कथित अनियमितताओं की अदालत की निगरानी में जांच का अनुरोध करने संबंधी याचिकाओं पर केंद्र, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) और अन्य से जवाब मांगा। इनमें मेघालय की 20 छात्र भी शामिल है जो दोबारा परीक्षा देना चाहते हैं। ALSO READ: लीक और फ्रॉड के बिना कोई परीक्षा नहीं ले सकती मोदी सरकार
 
न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति एस वी एन भट्टी की अवकाशकालीन पीठ ने एनटीए की ओर से दायर उन याचिकाओं पर भी पक्षकारों से जवाब मांगा जिसमें उच्च न्यायालयों में लंबित कुछ याचिकाओं को उच्चतम न्यायालय में स्थानांतरित करने का अनुरोध किया गया है। सुप्रीम कोर्ट इन याचिकाओं पर 8 जुलाई को सुनवाई करेगा।
 
मेडिकल प्रवेश परीक्षा में शामिल हुए 20 छात्रों की ओर से दायर एक याचिका में एनटीए और अन्य को परीक्षा नए सिरे से आयोजित करने का निर्देश देने का भी अनुरोध किया गया है। यह छात्र मेघालय केंद्र में NEET-UG परीक्षा के लिए उपस्थित हुए थे और उनको 45 मिनट कम मिले थे। उन्होंने प्रार्थना की थी कि उन्हें उन 1563 छात्रों में शामिल किया जाना चाहिए, जिन्हें ग्रेस मार्क्स मिले थे और जिन्हें 23 जून को फिर से परीक्षा देने का विकल्प दिया गया था। ALSO READ: NEET में धांधली की जांच तेज, UGC-NET रद्द होने को लेकर भी बवाल
 
इससे पहले 18 जून को सुप्रीम कोर्ट ने नीट-यूजी 2024 परीक्षा से जुड़ी अन्य याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान कहा था कि परीक्षा के आयोजन में किसी की तरफ से यदि ‘0.001 प्रतिशत लापरवाही’ भी हुई हो, तब भी उससे पूरी तरह से निपटा जाना चाहिए।
 
शीर्ष अदालत ने नीट-यूजी 2024 में अनियमितताओं की सीबीआई से जांच कराने के अनुरोध वाली याचिकाओं पर पिछले सप्ताह केंद्र एवं एनटीए से जवाब मांगा था।
ये भी पढ़ें
तमिलनाडु में जहरीली शराब से अब 34 लोगों की मौत, सीएम ने दिए जांच के आदेश