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इच्छा मृत्यु पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला...

Supreme court
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने शुक्रवार को इच्छा मृत्यु को कुछ शर्तों के साथ मंजूरी दे दी। उच्चतम अदालत ने अपने फैसले में कहा कि हर व्यक्ति को सम्मान के साथ मरने का अधिकार है।

अदालत ने अपने फैसले में कहा कि असाध्य रोग से ग्रस्त व्यक्ति ने उपकरणों के सहारे उसे जीवित नहीं रखने के संबंध में यदि लिखित वसीयत दिया है, तो यह वैध होगा।
 
उच्चतम न्यायालय ने कहा कि वसीयत का पालन कौन करेगा और इस प्रकार की इच्छा मृत्यु के लिए मेडिकल बोर्ड किस प्रकार हामी भरेगा, इस संबंध में वह पहले ही दिशा-निर्देश जारी कर चुका है। इस संबंध में कानून बनने तक उसकी ओर से जारी दिशा-निर्देश और हिदायत प्रभावी रहेंगे।
 
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में 12 अक्टूबर को अपना फैसला सुरक्षित रखा था। अंतिम सुनवाई में केंद्र ने इच्छा मृत्यु का हक देने का विरोध करते हुए इसका दुरुपयोग होने की आशंका जताई थी।
 
पिछली सुनवाई में संविधान पीठ ने कहा था कि 'राइट टू लाइफ' में गरिमापूर्ण जीवन के साथ-साथ गरिमामय ढंग से मृत्यु का अधिकार भी शामिल है' ऐसा हम नहीं कहेंगे। हालांकि पीठ ने आगे कहा कि हम ये जरूर कहेंगे कि गरिमापूर्ण मृत्यु पीड़ा रहित होनी चाहिए।
 
इस मुद्दे पर केंद्र सरकार ने कहा था कि इच्छा मृत्यु पर अभी सरकार सारे पहलुओं पर गौर कर रही है और इस मामले में आम जनता और इस क्षेत्र में काम कर रहे सामाजिक संगठनों से सुझाव भी मांगे गए हैं। हालांकि केंद्र ने इच्छा मृत्यु यानी लिविंग विल का विरोध किया है।
 
उल्लेखनीय है कि एक एनजीओ ने लिविंग विल का अधिकार देने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। उसने सम्मान से मृत्यु को भी व्यक्ति का अधिकार बताया था।
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