कश्मीर में अनुच्छेद 370, केंद्र से सुप्रीम कोर्ट से जवाब मांगा
नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने से संबंधित अनुच्छेद 370 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका सुनवाई के लिए मंजूर करते हुए केंद्र सरकार से आज जवाब तलब किया।
मुख्य न्यायाधीश जगदीशसिंह केहर की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने कुमारी विजयलक्ष्मी झा की अपील की सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया। न्यायालय ने इस मामले में नोटिस के जवाब के लिए केंद्र को चार सप्ताह का समय दिया।
याचिकाकर्ता ने इस संबंध में दिल्ली उच्च न्यायालय के गत 11 अप्रैल के फैसले के खिलाफ शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया है। उच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 370 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी थी।
याचिकाकर्ता की दलील है कि अनुच्छेद 370 अस्थायी प्रावधान था, जिसका अस्तित्व राज्य की संविधान सभा के 1957 में विघटन के साथ ही समाप्त हो गया था। (वार्ता)