एयरटेल भुगतान बैंक को भारी पड़ी यह गलती, रिजर्व बैंक ने ठोका पांच करोड़ का जुर्माना
मुंबई। बिना ग्राहकों की 'स्पष्ट सहमति' के उनके खाते खोलने के मामले में रिजर्व बैंक ने एयरटेल भुगतान बैंक पर पांच करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है।
आरबीआई ने बताया कि उसने भुगतान बैंक के खिलाफ शिकायतों और मीडिया में इस संबंध में आई रिपोर्टों के बाद 20 और 22 नवंबर 2017 को बैंक का दौरा किया। शिकायत थी कि दूरसंचार कंपनी एयरटेल के ग्राहकों की अनुमति के बिना भुगतान बैंक में उनका खाता खोल जा रहा है। भुगतान बैंक में दूरसंचार कंपनी की हिस्सेदारी है।
निरीक्षण के दौरान पाया गया कि इस मामले में भुगतान बैंकों के परिचालन के लिए जारी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन किया गया है। साथ ही 'अपने ग्राहक को जानो' संबंधी नियमों का भी उल्लंघन हुआ है।
भुगतान बैंक के दस्तावेजों, लिखित जवाब और व्यक्तिगत सफाई के आधार पर उसे दोषी मानते हुए उस पर जुर्माने की कार्रवाई की गई है।
केंद्रीय बैंक ने स्पष्ट किया है कि जुर्माना दिशा-निर्देशों के उल्लंघन के लिए लगाया गया है और भुगतान बैंक में हुए किसी लेनदेन को अवैध नहीं ठहराया गया है। (वार्ता)