सवर्ण आरक्षण को राष्ट्रपति की मंजूरी, अधिसूचना जारी
नई दिल्ली। आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों को 10 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने वाले बिल को राष्ट्रपति ने शनिवार को मंजूरी दे दी है।
जानकारी के मुताबिक इस संबंध में सरकार की ओर अधिसूचना जारी कर दी गई और एक सप्ताह के भीतर कानून को अंतिम रूप दे दिया जाएगा।
गौरतलब है कि आर्थिक रूप से पिछड़े गरीबों को 10 प्रतिशत आरक्षण के लिए बिल लोकसभा और राज्यसभा में पास हो चुका है। इसके कानून का रूप लेते ही इस श्रेणी में आने वाले लोगों को आरक्षण का लाभ मिलने लगेगा।
10 प्रतिशत सवर्ण आरक्षण बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी। शिक्षा और रोजगार में आरक्षण, केन्द्र सरकार ने अधिसूचना जारी की। 1 हफ्ते में कानून को अंतिम रूप दिया जाएगा। इसके बाद गरीब सवर्णों को रोजगार और उच्च शिक्षा में आरक्षण का लाभ मिलेगा।