मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामला, सुप्रीम कोर्ट में CBI का बड़ा खुलासा, नहीं मिले सबूत
नई दिल्ली। केन्द्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि बिहार के मुजफ्फरपुर आश्रय गृह में बच्चों की हत्या के कोई सबूत नहीं मिले हैं।
जांच एजेंसी ने शीर्ष अदालत को बताया कि आश्रय गृह परिसर से दो कंकाल बरामद हुए थे लेकिन फारेंसिक जांच में पता चला कि वे एक महिला और एक पुरुष के थे।
प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे, न्यायमूर्ति बी आर गवई ओर न्यायमूर्ति सूर्य कांत की पीठ ने इस मामले की जांच के बारे में सीबीआई की प्रगति रिपोर्ट स्वीकार कर ली और साथ ही जांच दल के दो अधिकारियों को इससे मुक्त करने की भी अनुमति प्रदान कर दी।
जांच एजेंसी की ओर से अटार्नी जनरल के के वेणुगोपाल ने पीठ से कहा कि बच्चों से बलात्कार और यौन हिंसा के आरोपों की जांच का काम पूरा हो गया है ओर संबंधित अदालतों में आरोप पत्र भी दाखिल किए जा चुके हैं।
जिंदा है बच्चे : वेणुगोपाल ने कहा कि जिन बच्चों के बारे में बताया जा रहा था कि उनकी हत्या कर दी गई है, उन्हें खोज लिया गया है और वे जीवित हैं।
अटार्नी जनरल ने कहा कि सीबीआई ने बिहार में 17 आश्रय गृहों के मामलों की जांच की और इनमें से 13 मामलों में आरोप पत्र दाखिल कर दिए गए हैं जबकि चार मामलों में प्रारंभिक जांच की गई और बाद में उन्हें बंद कर दिया गया क्योंकि उनमें किसी प्रकार की गड़बड़ी के साक्ष्य नहीं मिले। सीबीआई ने इन मामलों की जांच की प्रगति रिपोर्ट सोमवार को न्यायालय में पेश की थी।
जांच एजेंसी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि इन चार मामलों में किसी भी प्रकार का अपराध होने के साक्ष्य नहीं मिले और इसलिए इनमें कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई।
जांच ब्यूरो ने यह भी कहा था कि बिहार सरकार को जांच रिपोर्ट के नतीजे सौंपने के साथ ही उससे विभागीय कार्रवाई करने और संबंधित गैर सरकारी संगठनों का पंजीकरण रद्द करने तथा उन्हें कालीसूची में डालने की कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है।
मुजफ्फरपुर में एक गैर सरकारी संगठन द्वारा संचालित आश्रय गृह में अनेक लडकियों का कथित रूप से यौन शोषण करने और उनके साथ हिंसा का मामला टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज की एक रिपोर्ट से उजागर हुआ था।