Delhi Excise case : मनीष सिसोदिया को नहीं मिली राहत, न्यायिक हिरासत 3 जुलाई तक बढ़ाई
Manish Sisodia's judicial custody extended : दिल्ली की एक अदालत ने कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धनशोधन मामले में आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत शुक्रवार को 3 जुलाई तक बढ़ा दी।न्यायाधीश ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) से हाल में दायर आरोप पत्र की प्रति सिसोदिया और अन्य सह आरोपियों को देने को भी कहा।
सिसोदिया की न्यायिक हिरासत समाप्त होने के बाद उन्हें जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अदालत में पेश किया गया और विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने उनकी रिमांड बढ़ा दी। न्यायाधीश ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से हाल में दायर आरोप पत्र की प्रति सिसोदिया और अन्य सह आरोपियों को देने को भी कहा। न्यायाधीश ने मामले में इन आरोपियों के वकील को ईडी कार्यालय में दस्तावेज देखने के लिए एक महीने का समय दिया।
सह आरोपी और आप के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह की तरफ से पक्ष रख रहे वकील ने अदालत से कहा कि दस्तावेज का अध्ययन करने में 90 से 100 घंटे लग सकते हैं। अदालत ने ईडी को अपने कार्यालय में उनके लिए उचित बंदोबस्त करने का निर्देश दिया। ईडी ने पिछले साल नौ मार्च को दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री सिसोदिया को शराब नीति मामले में गिरफ्तार किया था।
सिसोदिया को इससे पहले सीबीआई ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (जीएनसीटीडी) की आबकारी नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं से संबंधित मामले की जांच के दौरान गिरफ्तार किया था। वह इस समय दोनों मामलों में न्यायिक हिरासत में हैं। (भाषा)
Edited By : Chetan Gour