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Last Modified: शुक्रवार, 25 मई 2018 (16:45 IST)

मेजर लीतुल गोगोई के खिलाफ 'कोर्ट ऑफ इंक्वायरी' के आदेश

मेजर लीतुल गोगोई के खिलाफ 'कोर्ट ऑफ इंक्वायरी' के आदेश - Major Litul Gogoi, Court of Inquiry, General Bipin Rawat
नई दिल्ली। सेना ने श्रीनगर के एक होटल में घटी घटना के सिलसिले में मेजर लीतुल गोगोई के खिलाफ 'कोर्ट ऑफ इंक्वायरी' के आदेश दिए हैं। सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने श्रीनगर में शुक्रवार को कहा था कि मेजर गोगोई ने यदि कोई गलती की है तो उन्हें कड़ी सजा दी जाएगी, जो अपने आप में मिसाल होगी। जनरल रावत घाटी में सुरक्षा स्थिति का जायजा लेने वहां गएहुए हैं।


सूत्रों ने यहां बताया कि सेना ने मेजर गोगोई के खिलाफ 'कोर्ट ऑफ इंक्वायरी' के आदेश दे दिए हैं। रिपोर्टों के अनुसार यह आरोप है कि गत बुधवार को श्रीनगर के एक होटल में मेजर गोगोई की होटल के स्टाफ के साथ नोक-झोंक हुई थी। उस मौके पर उनके साथ एक ड्राइवर और एक स्थानीय लड़की भी थी।

लड़की के सेना के अधिकारी से होटल में मिलने आने की बात फैलने पर स्थानीय स्तर पर इसे लेकर कुछ विवाद पैदा हो गया था जिस पर पुलिस बुला ली गई थी। पुलिस ने उस समय उन्हें पूछताछ के बाद छोड़ दिया था। मेजर गोगोई गत अप्रैल में उस समय चर्चा में आए थे, जब उन्होंने श्रीनगर लोकसभा सीट के लिए हुए उपचुनाव के दौरान बडगाम में सुरक्षाबलों तथा मतदान पार्टी के सदस्यों को पत्थरबाजों से बचाने के लिए पथराव कर रहे एक स्थानीय युवक को ढाल बनाकर अपनी जीप के बोनट पर बांधा था। (वार्ता)
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