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Last Modified: सोमवार, 14 फ़रवरी 2022 (17:36 IST)

केंद्रीय विद्यालयों में हिजाब की अनुमति तो राज्य के स्कूलों में आपत्ति क्यों?

केंद्रीय विद्यालयों में हिजाब की अनुमति तो राज्य के स्कूलों में आपत्ति क्यों? - hijab controversy karnataka high court hearing and decision on petitions challenging hijab ban educational institutions
कर्नाटक (Karnataka) में चल रहे हिजाब विवाद (Hijab Controversy) को लेकर हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर की गई है। इन याचिकाओं में शिक्षण संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध को चुनौती दी गई है। 
 
चीफ जस्टिस रितुराज अवस्थी, जस्टिस कृष्णा एस दीक्षित और जस्टिस जेएम खाजी की 3 जजों की बेंच मामले की सुनवाई कर रही है।
 
आज से कर्नाटक में स्कूलों को फिर से खोल दिया गया है। उडुपी जिले में धारा 144 भी लागू कर दी गई है। हिजाब पर बैन के खिलाफ अपील करने वाली छात्राओं के वकील देवदत्त कामत ने कहा कि हिजाब पर बैन लगाने का सरकारी ऑर्डर गैर जिम्मेदाराना है। 
 
उन्होंने कहा कि सरकार का आदेश संविधान के आर्टिकल 25 के खिलाफ है और यह कानून वैध नहीं है। आर्टिकल 25 में धार्मिक मान्यताओं के पालन की आजादी दी गई है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय विद्यालयों में हिजाब की अनुमति तो राज्य सरकारों को आपत्ति क्यों है।