दूरसंचार विभाग का कड़ा फैसला, SIM की फर्जी बिक्री पर लगेगा 10 लाख रुपए जुर्माना
Strict decision of Telecom Department : दूरसंचार कंपनियों को गैर-पंजीकृत विक्रेताओं के जरिए सिम कार्ड की बिक्री करने पर नए नियमों के अनुरूप 10 लाख रुपए का जुर्माना लगेगा। नए नियम 1 अक्टूबर से प्रभावी होंगे। दूरसंचार कंपनियों को 30 सितंबर के पहले अपने सभी बिक्री केंद्रों (पीओएस) का पंजीकरण कराना है।
दूरसंचार विभाग ने गुरुवार को एक परिपत्र में इसकी जानकारी दी। दूरसंचार विभाग ने कहा कि सिम कार्ड की फर्जी तरीके से बिक्री पर रोक लगाने के लिए बनाए गए नए नियम एक अक्टूबर से प्रभावी होंगे। दूरसंचार कंपनियों को 30 सितंबर के पहले अपने सभी बिक्री केंद्रों (पीओएस) का पंजीकरण कराना है।
परिपत्र के मुताबिक, यदि लाइसेंसधारक 30 सितंबर के बाद किसी नए पीओएस को पंजीकरण के बगैर ग्राहकों के नामांकन की अनुमति देता है, तो हरेक लाइसेंसधारक पर संबंधित लाइसेंस सेवा क्षेत्र प्रति पीओएस 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाएगा।
गैर-पंजीकृत बिक्री केंद्रों के जरिए चालू किए गए सभी मोबाइल कनेक्शन का भी मौजूदा नियमों के अनुसार दोबारा सत्यापन किया जाएगा। सभी मौजूदा सिम बिक्री केंद्रों को भी सितंबर खत्म होने से पहले दस्तावेज जमा कराना और पंजीकरण कराना होगा।
हालांकि केवल रिचार्ज/ बिलिंग गतिविधियों के लिए नियुक्त पीओएस के पंजीकरण की जरूरत नहीं होगी। खुदरा विक्रेता को पंजीकरण के लिए कॉर्पोरेट पहचान संख्या (सीआईएन), सीमित देयता भागीदारी पहचान संख्या (एलएलपीआईएन) या व्यवसाय लाइसेंस, आधार या पासपोर्ट, पैन, माल और सेवा कर (जीएसटी) पंजीकरण प्रमाण पत्र देना होगा।
Edited By : Chetan Gour (भाषा)