दिल्ली हाईकोर्ट में केजरीवाल को बड़ा झटका, याचिका खारिज
arvind kejriwal news in hindi : दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका देते हुए गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि केजरीवाल की गिरफ्तारी कानूनन सही है।
दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा:
* ये याचिका जमानत के लिए नहीं, बल्कि हिरासत को चुनौती देने के लिए है। याचिकाकर्ता ने कहा कि उसकी गिरफ्तारी गलत है।
* ED के तथ्यों के मुताबिक केजरीवाल इस घोटाले की साजिश में शामिल हैं।
* हाईकोर्ट ने कहा कि इस मामले में मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज किए गए।
* कोर्ट कानून के हिसाब से चलता है। कोर्ट पर राजनीति का प्रभाव नहीं।
* ED के मुताबिक अरविंद केजरीवाल व्यक्तिगत और आप संयोजक दोनों तौर पर शामिल थे।
* न्याय की नजर में सब एक समान, मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार हुए केजरीवाल
* केजरीवाल की गिरफ्तारी में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन नहीं।
फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती : मीडिया खबरों के अनुसार, केजरीवाल और आम आदमी पार्टी इस फैसले से संतुष्ट नहीं है। इसे जल्द ही सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है।
क्या बोली भाजपा : दिल्ली भाजपा ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा कि कट्टर भ्रष्ट केजरीवाल वो स्वघोषित आम आदमी हैं जिसने भ्रष्टाचार की सारी हदें पार कर डाली। शराब से शीशमहल तक का सफर किया। जनता के पैसों से अपनी जेबें भरी। अपने फायदे के लिए घोटाला करने के बावजूद पद नहीं छोड़ा।
कट्टर भ्रष्ट शराब घोटालेबाज केजरीवाल को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है, कोर्ट ने ये भी कहा है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी कानूनी रूप से सही है। रिमांड पर भेजा जाना भी वैध है।
पार्टी ने कहा कि AAP के झूठ की अब धज्जियां उड़ चुकी हैं। आज कोर्ट के फैसले से ये फिर से साबित हो चुका है कि केजरीवाल शराब घोटाले में मुख्य साजिशकर्ता थे, किंगपिन थे और कई अहम सबूत उनके खिलाफ हैं, इसीलिए वो चाह कर भी न जांच से बच पाएंगे, न जेल की सलाखों से।
उल्लेखनीय है कि प्रवर्तन निदेशालय ने केजरवाल को शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया।