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Last Updated :नई दिल्ली , सोमवार, 29 मई 2023 (12:52 IST)

2 हजार के नोट को बदले जाने को कोर्ट में दी चुनौती, न्यायालय ने ठुकराई याचिका

2 हजार के नोट को बदले जाने को कोर्ट में दी चुनौती, न्यायालय ने ठुकराई याचिका - Challenge in court on exchange of 2 thousand note
2,000 rupee note: दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court) ने सोमवार को बिना पर्ची भरे और पहचान पत्र के बिना 2,000 रुपए के नोट बदलने की अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिका (petition) खारिज कर दी। मुख्य न्यायाधीश सतीश कुमार शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने इस याचिका को खारिज किया।
 
याचिका में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) और भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के बिनी पर्ची भरे और पहचान प्रमाण के बिना 2,000 रुपए के नोटों को बदलने की अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। याचिकाकर्ता और अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय ने कहा कि बड़ी मात्रा में ये नोट या तो किसी व्यक्ति की तिजोरी में पहुंच गए हैं या अलगाववादियों, आतंकवादियों, माओवादियों, ड्रग तस्करों, खनन माफियाओं और भ्रष्ट लोगों के पास हैं।
 
याचिका में कहा गया कि उक्त अधिसूचना मनमानी, तर्कहीन और संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करती हैं। आरबीआई ने उच्च न्यायालय के समक्ष अपनी अधिसूचना का बचाव करते हुए कहा कि यह नोटबंदी नहीं है, बल्कि एक वैधानिक कार्रवाई है।(भाषा)
 
Edited by: Ravindra Gupta
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