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Last Updated : मंगलवार, 8 नवंबर 2022 (00:15 IST)

कांग्रेस-भारत जोड़ो यात्रा के ट्विटर हैंडल पर रोक के आदेश, KGF के गानों के इस्तेमाल का मामला

कांग्रेस-भारत जोड़ो यात्रा के ट्विटर हैंडल पर रोक के आदेश, KGF के गानों के इस्तेमाल का मामला - Bengaluru court directs Twitter to temporarily block the accounts of Congress party and Bharat Jodo Yatra for allegedly infringing the statutory copyright
बेंगलुरू। Bharat Jodo Yatra news : कांग्रेस नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। खबरों के अनुसार बेंगलुरु की एक अदालत ने ट्विटर को कांग्रेस पार्टी और भारत जोड़ी यात्रा के खातों को अस्थायी रूप से ब्लॉक करने का निर्देश दिया है। भारत जोड़ो यात्रा अब तक 4 राज्यों के 16 जिलों से गुजर चुकी है।याचिकाकर्ता ने कोर्ट में सीडी के जरिए यह सिद्ध किया कि कांग्रेस ने उनके गानों में सिर्फ हल्का बदलाव किया है। इस वजह से उसके ऊपर कार्रवाई की जानी चाहिए। 

खबरों के मुताबिक फिल्म KGF चैप्टर -2 के गाने का इस्तेमाल एक वीडियो में किया गया था। इसको लेकर शिकायत की गई थी। एमआरटी म्यूजिक का प्रबंधन करने वाले एम. नवीन कुमार ने इसे कॉपीराइट बाताते हुए मामला दर्ज कराया था।
जानकारी के मुताबिक यशवंतपुर पुलिस थाने में शुक्रवार को ‘कॉपीराइट अधिनियम’ और सूचना प्रौद्योगिकी कानून और भारतीय दंड संहिता के तहत जयराम रमेश, सुप्रिया और राहुल गांधी के खिलाफ भी प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

शिकायतकर्ता का आरोप है कि जयराम रमेश ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर यात्रा के दो वीडियो पोस्ट किए। इनमें ‘केजीएफ-2’ के दो लोकप्रिय गानों का इस्तेमाल बिना इजाजत के किया गया है।

क्या कहा कांग्रेस ने : कांग्रेस ने इस मामले में कहा कि मीडिया से ये पता चला है कि बेंगलुरु कोर्ट ने कांग्रेस और भारत जोड़ो यात्रा के सोशल मीडिया हैंडल को ब्लॉक करने का आदेश दिया है। हमें इस कार्यवाही के बारे में सूचित नहीं किया गया, ना हम कोर्ट में उपस्थित थे, ना ही आदेश की कॉपी मिली है। हम कानूनी सलाह ले रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा जिंदाबाद।

उल्लेख किए गए ट्विटर हैंडल ‘आईएनसी इंडिया’ और ‘भारत जोड़ो’ हैं। अदालत ने विपक्षी पार्टी द्वारा पोस्ट किए गए तीन ट्वीट हटाने का भी आदेश दिया।  
 
कांग्रेस ने ट्वीट किया कि हमने ‘आईएनसी’ और ‘बीजेवाई एसएम’ हैंडल के खिलाफ बेंगलुरु की एक अदालत के प्रतिकूल आदेश के बारे में सोशल मीडिया पर पढ़ा है।
 
उसने कहा कि हमें ना ही अदालत की कार्यवाही से अवगत कराया गया और न ही कार्यवाही के दौरान उपस्थित रहे। आदेश की कोई प्रति प्राप्त नहीं हुई है। हम मामले में सभी कानूनी उपायों पर विचार कर रहे हैं।